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Ghaziabad News: मुख्य लेखाकार से पूर्व सहकर्मी ने मांगी 20 लाख की रंगदारी और दबाया गला, केस

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Feb 2026 01:04 AM IST
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Chief accountant's former colleague demanded 20 lakh rupees in extortion money and strangled him, case filed
साहिबाबाद। राजनगर एक्सटेंशन के हाई एंड पैराडाइज सोसाइटी निवासी शुभम कुमार कर्ण ने शालीमार गार्डन थाने में अपनी ही कंपनी के पूर्व कर्मचारी पर हत्या के प्रयास और 20 लाख रुपये की अवैध वसूली की धमकी देने का आरोप लगाया था। मगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो अदालत में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। अदालत के आदेश पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना 16 मई 2025 से 26 जनवरी 2026 के बीच हुई है।
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शुभम कुमार ने अदालत को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि वह नोएडा स्थित ओरियाना पावर लिमिटेड में हेड अकाउंटेंट है। आरोप है कि 16 मई 2025 को कंपनी के पूर्व कर्मी विजय नगर निवासी मोनू ने उन्हें फोन करके 20 लाख रुपये की अवैध मांग की। रुपये न देने पर कंपनी को बदनाम करने और उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने व्हाट्सएप पर कंपनी की मानहानि करते हुए रिवर्स काउंटिंग फॉर ओपीएल यह स्टेटस भी लगाया। बताया कि 26 जनवरी 2026 को वह शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठान से खाना खाकर करनगेट चौकी के पास खड़े थे। उसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने हत्या का प्रयास करते हुए उनका गला दबा दिया। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जल्द ही अगली कार्रवाई की जाएगी।
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