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Ghaziabad News: झूठी सूचना देने के आरोप में तीन वकीलों समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 22 Jun 2025 12:12 AM IST
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Case filed against four people including three lawyers for giving false information
गाजियाबाद। 18 सितंबर को गाजियाबाद कोर्ट में जज के सामने हुए अधिवक्ताओं के विवाद में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विवेचक ने 19 सितंबर 2024 को मुकदमे को खत्म कर दिया।
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मामले में नामजद अधिवक्ता रोहित गोला, भवनीश गोला समेत अन्य ने अब अधिवक्ता ललित मित्तल, अधिवक्ता वेदप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता राजेंद्र सैनी समेत अन्य के खिलाफ झूठी सूचना देने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।
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अधिवक्ता भवनीश गोला ने बताया कि 18 सितंबर 2024 को कोर्ट नंबर 24 में वह अपने मुवक्किल का पक्ष रखने के लिए जज के सामने खड़े थे। तभी विपक्षी अधिवक्ता ललित मित्तल, वेदप्रकाश, राजेंद्र सैनी आदि लोग वहां पहुंचे और उनको गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका कॉलर पकड़कर धक्का दिया।
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यह पूरा मामला कोर्ट रूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वह इसकी शिकायत लेकर तभी कविनगर थाने गए, लेकिन पुलिस ने उनकी सुनवाई न करते हुए ललित मित्तल पक्ष की शिकायत लेकर उल्टा उनके खिलाफ ही हत्या के प्रयास, आभूषण लूटने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली।

इस प्रकरण में उन्होंने हाइकोर्ट मेें याचिका दायर कर कोर्ट रूम में लगे सीसीटीवी की फुटेज सुरक्षित कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सीसीटीवी सुरक्षित करनेे का आदेश दिया। इस साक्ष्य को विवेचक के समक्ष पेश किया गया तो उन्होंने एफआर लगाकर मुकदमा बंद कर दिया। इसके बाद रोहित गोला की ओर से थाने में शिकायत दी गई। इसमें पुलिस को झूठी सूचना देने और कोर्ट रूम के वाकये में कार्रवाई की मांग की है। एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच शुरू कराई गई है।
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