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बुलंदशहर: आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को फांसी की सजा, परिजन बोले- मिला न्याय

Thu, 15 Jul 2021 05:00 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 15 Jul 2021 05:00 PM IST
सार

दोषी को फांसी की सजा होते ही बच्ची के परिजनों रो पड़े। उन्होंने कहा कि अब हमारी बेटी को न्याय मिला है। 

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Bulandshahr rape and murder of 8 year old convict get death sentence by special court
child rape

विस्तार

बुलंदशहर में मूकबधिर बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में गुरुवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल की कोर्ट ने दोष सिद्ध आरोपी हरेंद्र को फांसी की सजा और 1.20 लाख रुपये अर्थदंड सुनाया। घटना के 140 दिन के भीतर मामले में फैसला सुनाए जाने पर लोगों ने इसकी सराहना की है। 
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25 फरवरी 2021 को अनूपशहर कोतवाली के एक गांव निवासी 11 वर्षीय मूकबधिर बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्यारे ने शव अपने घर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया था। तीन मार्च को पुलिस ने आरोपी हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। 
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पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनकर हरेंद्र को दोषी मानते हुए मृत्युदंड के साथ 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बालिका के परिजनों ने इसे इंसाफ की जीत बताया है।
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