{"_id":"6ae07b914c5aa4a3da028a51","slug":"buland-shahar-nrhm-scam-hearing-in-cbi-court-ghaziabad-news-c-30-1-gbd1012-1010039-2026-10-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: बुलंदशहर के एनआरएचएम घोटाले में 17 नवंबर को होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: बुलंदशहर के एनआरएचएम घोटाले में 17 नवंबर को होगी सुनवाई
विज्ञापन
एनीमिया की दवाओं की खरीद में अनियमितता का मामला, 8.08 लाख रुपये की राजस्व क्षति का आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। बुलंदशहर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत एनीमिया से बचाव के लिए दवाओं की खरीद में अनियमितता से जुड़े मामले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 17 नवंबर निर्धारित की है।
मामला वर्ष 2008 से 2010 के बीच बुलंदशहर में एनीमिया से बचाव के लिए दवाओं की खरीद से जुड़ा है। आरोप है कि दवाओं की खरीद प्रक्रिया में अनियमितताएं की गईं, जिससे सरकारी राजस्व को करीब 8.08 लाख रुपये का नुकसान हुआ। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान दवाओं की खरीद प्रक्रिया और उससे संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की गई।
सीबीआई ने जांच के बाद तत्कालीन सीएमओ परिवार कल्याण डॉ. बीआर राठी, डॉ. हरीश चंद्र पिप्पल और संजय अवस्थी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। जांच पूरी होने के बाद एजेंसी ने विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के बाद अगली तारीख तय कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। बुलंदशहर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत एनीमिया से बचाव के लिए दवाओं की खरीद में अनियमितता से जुड़े मामले में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख 17 नवंबर निर्धारित की है।
मामला वर्ष 2008 से 2010 के बीच बुलंदशहर में एनीमिया से बचाव के लिए दवाओं की खरीद से जुड़ा है। आरोप है कि दवाओं की खरीद प्रक्रिया में अनियमितताएं की गईं, जिससे सरकारी राजस्व को करीब 8.08 लाख रुपये का नुकसान हुआ। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान दवाओं की खरीद प्रक्रिया और उससे संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की गई।
विज्ञापन
सीबीआई ने जांच के बाद तत्कालीन सीएमओ परिवार कल्याण डॉ. बीआर राठी, डॉ. हरीश चंद्र पिप्पल और संजय अवस्थी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। जांच पूरी होने के बाद एजेंसी ने विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के बाद अगली तारीख तय कर दी गई।
विज्ञापन