फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Appear more important orders: NGT

हाजिर होने से ज्यादा आदेशों का पालन जरूरी : एनजीटी

Tue, 31 Jan 2017 11:00 PM IST
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद Updated Tue, 31 Jan 2017 11:00 PM IST
विज्ञापन
Appear more important orders: NGT
एनजीटी - फोटो : अमर उजाला

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कौशांबी स्थित बरसाती नालों की सफाई के मामले में गाजियाबाद नगर निगम की फरियाद पर 6 मार्च की तारीख लगा दी है। सुनवाई में निगम के कमिश्नर पेश नहीं हो पाए। निगम की अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि उनकी मां का देहांत हो गया है, इस वजह से वे हाजिर नहीं हो सके।

विज्ञापन


वहीं पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हाजिर होना जरूरी नहीं है, बल्कि आदेशों का मजबूती से पालन किया जाना जरूरी है।जस्टिस जावद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई की। याची विनय मित्तल ने कहा कि एनजीटी के कई आदेशों के बावजूद अभी तक बरसाती नालों की सफाई नहीं की गई है।
विज्ञापन


मालूम हो कि एनजीटी के आदेश के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सीवेज लाइन के लिए 1.17 करोड़ रुपये नगर निगम को दिए थे। पीठ ने भी नगर निगम के अधिवक्ता से कहा कि आपकी पुरानी स्टेटस रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि आप लोगों ने आदेशों की अनदेखी की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अगली सुनवाई में नगर निगम कमिश्नर, जल कल विभाग के जनरल मैनेजर व इंजीनियर को ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने को कहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed