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अंटू मिश्रा कोर्ट में पेश, कुशवाहा के एनबीडब्ल्यू जारी
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
Updated Tue, 31 Jan 2017 12:27 AM IST
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एनआरएचएम घोटाले के एक मामले में फंसे यूपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार उर्फ अंटू मिश्रा तो सोमवार को सीबीआई कोर्ट में पेश हुए लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा नहीं आए। सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने आरोपी कुशवाहा के गैर जमानती वारंट और कुर्की की कार्यवाही शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।
दूसरी ओर इसी मामले में डासना जेल में बंद दवा कारोबारी महेंद्र कुमार पांडेय को कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने उसे 20 लाख सशर्त राशि जमा कराने और दो-दो लाख के दो जमानती के साथ ही इतनी ही राशि के निजी बांड पेश करने पर जमानत दे दी। 20 लाख रुपये आरोपी को दो सप्ताह में कोर्ट में जमा कराने होंगे।
गैर संवैधानिक तरीके से यूपी में अलग से सीएमओ परिवार कल्याण के पद सृजित करने और सरकार को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में सीबीआई ने यह एफआईआर दर्ज की थी।
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इसमें पूर्व मंत्री अंटू मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने दवा ठेकेदारों से करीब 27 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर उनके मनमाफिक डॉक्टरों को सीएमओ परिवार कल्याण के पद पर तैनात कर दिया।
सीबीआई इस मामले में चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अंटू मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में 27 करोड़ रुपये के ड्राफ्ट भी जमा करा चुके हैं। दवा कारोबारी सुरेंद्र पांडेय ने भी पिछले दिनों कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, मगर पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा अभी तक फरार हैं।
सोमवार को आरोपी अंटू मिश्रा कोर्ट में पहुंचे, मगर बाबू सिंह कुशवाहा अनुपस्थित रहे। उनके अधिवक्ता की ओर से अंडरटेकिंग दी गई कि वह 15 मार्च तक कोर्ट में पेश हो जाएंगे।
इस पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी कुशवाहा के खिलाफ गैर जमानती वारंट और सीआरपीसी की धारा-82 की कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह आरोपी के घर नोटिस चस्पा करें और उसके मोहल्ले में डुगडुगी बजवाए।
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दूसरी ओर इसी मामले में डासना जेल में बंद दवा कारोबारी महेंद्र कुमार पांडेय को कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने उसे 20 लाख सशर्त राशि जमा कराने और दो-दो लाख के दो जमानती के साथ ही इतनी ही राशि के निजी बांड पेश करने पर जमानत दे दी। 20 लाख रुपये आरोपी को दो सप्ताह में कोर्ट में जमा कराने होंगे।
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गैर संवैधानिक तरीके से यूपी में अलग से सीएमओ परिवार कल्याण के पद सृजित करने और सरकार को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में सीबीआई ने यह एफआईआर दर्ज की थी।
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इसमें पूर्व मंत्री अंटू मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने दवा ठेकेदारों से करीब 27 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर उनके मनमाफिक डॉक्टरों को सीएमओ परिवार कल्याण के पद पर तैनात कर दिया।
सीबीआई इस मामले में चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अंटू मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में 27 करोड़ रुपये के ड्राफ्ट भी जमा करा चुके हैं। दवा कारोबारी सुरेंद्र पांडेय ने भी पिछले दिनों कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, मगर पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा अभी तक फरार हैं।
सोमवार को आरोपी अंटू मिश्रा कोर्ट में पहुंचे, मगर बाबू सिंह कुशवाहा अनुपस्थित रहे। उनके अधिवक्ता की ओर से अंडरटेकिंग दी गई कि वह 15 मार्च तक कोर्ट में पेश हो जाएंगे।
इस पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी कुशवाहा के खिलाफ गैर जमानती वारंट और सीआरपीसी की धारा-82 की कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह आरोपी के घर नोटिस चस्पा करें और उसके मोहल्ले में डुगडुगी बजवाए।