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Ghaziabad News: जालसाजी से 12 वर्षीय बच्चे की कृषि भूमि का बैनामा कराया, केस दर्ज
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मोदीनगर। भोजपुर के गांव रघुनाथपुर निवासी 12 वर्षीय बच्चे दीपक की कृषि भूमि का जालसाजी से बैनामा कराने का मामला सामने आया है। जालसाजों ने बैनामे के समय किसी बालिग को खड़ा कर भूमि का बैनामा करा दिया। राजस्व अभिलेखों में उक्त कृषि भूमि का दाखिल खारिज भी हो गया। आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत पर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने एक नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ घटना की रिपोर्ट दर्ज की है।
गोविंदपुरी कॉलोनी के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट आकाश चौधरी ने डीसीपी ग्रामीण जोन को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि मोदीनगर तहसील क्षेत्र के भोजपुर स्थित गांव रघुनाथपुर निवासी 12 वर्षीय दीपक की जमीन के फर्जी दस्तावेज कर उसका बैनामा करा लिया है। आकाश की शिकायत के अनुसार दीपक के पिता की मौत हो चुकी है। आरोप है कि बीते वर्ष दिसंबर 2024 में मोदीनगर की कॉवरी एंक्लेव कॉलोनी निवासी विपिन कुमार ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी बालिग व्यक्ति को उसके स्थान पर खड़ा कर उसका बैनामा करा दिया। नियमानुसार कोई बालक या किशोर किसी संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकता है। फर्जी बैनामे में जालसाजों और गवाहों के अलावा उपनिंबधक मोदीनगर कार्यालय के कर्मचारियों के शामिल होने का आरोप लगाया गया है। लेखापाल पर साठगांठ कर राजस्व अभिलेखों में दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया गया है। डीसीपी ने एएफसी को मामले की जांच सौंपी। एएफसी ने प्रारंभिक जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति कर दी। एसीपी मोदीनगर ज्ञानप्रकाश राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर विपिन कुमार निवासी कावेरी एंक्लेव मोदीपोन मोदीनगर व अन्य के खिलाफ जालसाजी समेत कई अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
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गोविंदपुरी कॉलोनी के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट आकाश चौधरी ने डीसीपी ग्रामीण जोन को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि मोदीनगर तहसील क्षेत्र के भोजपुर स्थित गांव रघुनाथपुर निवासी 12 वर्षीय दीपक की जमीन के फर्जी दस्तावेज कर उसका बैनामा करा लिया है। आकाश की शिकायत के अनुसार दीपक के पिता की मौत हो चुकी है। आरोप है कि बीते वर्ष दिसंबर 2024 में मोदीनगर की कॉवरी एंक्लेव कॉलोनी निवासी विपिन कुमार ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी बालिग व्यक्ति को उसके स्थान पर खड़ा कर उसका बैनामा करा दिया। नियमानुसार कोई बालक या किशोर किसी संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकता है। फर्जी बैनामे में जालसाजों और गवाहों के अलावा उपनिंबधक मोदीनगर कार्यालय के कर्मचारियों के शामिल होने का आरोप लगाया गया है। लेखापाल पर साठगांठ कर राजस्व अभिलेखों में दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया गया है। डीसीपी ने एएफसी को मामले की जांच सौंपी। एएफसी ने प्रारंभिक जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति कर दी। एसीपी मोदीनगर ज्ञानप्रकाश राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर विपिन कुमार निवासी कावेरी एंक्लेव मोदीपोन मोदीनगर व अन्य के खिलाफ जालसाजी समेत कई अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
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