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Ghaziabad News: ओटीएस से 781 बकायेदारों ने जमा कराया 54 लाख से अधिक का बिल

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2024 12:35 AM IST
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781 defaulters deposited bills of more than Rs 54 lakh through OTS
गाजियाबाद। लोगों को बिजली के बिल में छूट देने और वसूली को बढ़ाने के लिए शुरु की गई एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस के तहत अब तक 781 उपभोक्ताओं ने 54 लाख रुपये से अधिक का बिल जमा करा दिया है।
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ऊर्जा निगम के अधिकारी बिजली के बिल को जमा कराने के लिए अभी भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वर्ष की ओटीएस योजना में पंजीकरण कराया लेकिन रुपये जमा नहीं करा सके और डिफाल्टर हो गए। अब उन्हें किस्त में बकाया जमा करने की सुविधा नहीं मिलेगी। एकमुश्त बकाया जमा करने पर ही उसे ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बकायेदारों ने यदि किस्त जमा करने में कोताही की तो वह डिफाल्टर हो जाएंगे। फिर उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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जोन एक के अधीक्षण अभियंता एके सिंह ने बताया कि उपखंड एक में 120 लोगों ने ओटीएस योजना के तहत पंजीकरण कराकर 9.53 लाख रुपये जमा कराया हैं। वहीं, उपखंड तीन में 118 उपभोक्ताओं ने ओटीएस का लाभ उठाते हुए 5.10 लाख रुपये के बिल का भुगतान कर दिया है। इसी प्रकार से उपखंड पांच और नौ में क्रमश: 142 और 401 लोगों ने पंजीकरण कराया और 12.56 व 27.2 लाख रुपये के बकाये बिल का भुगतान कर दिया है। लोगों में योजना के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। कई ऐसे भी उपभोक्ता हैं जिन्होंने पंजीकरण कराकर सिर्फ 30 फीसदी की धनराशी को ही जमा कराया है। उनको किस्त की सुविधा भी दी गई है। ऊर्जा निगम ने 15 दिसंबर से एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। योजना के तहत एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को पंजीयन के समय बकाया का 30 फीसदी जमा करने और बकाया दस किस्तों में भुगतान करने की व्यवस्था है। वहीं, दो किलोवाट या इससे अधिक वाले उपभोक्ताओं को चार किस्तों में बकाया बिल जमा करने की सुविधा दी गई है। तीन चरणों में यह योजना लागू की गई है। पहले चरण वालों को 60 से 100 फीसदी की छूट मिलेगी। आगे चरण में छूट कम होती जाएगी। वहीं, पिछले वर्ष ओटीएस योजना में डिफाल्टर हुए करीब 20 हजार उपभोक्ताओं को किस्तों में बकाया जमा करने की सुविधा नहीं मिलेगी।
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उन्हें पंजीयन के समय 30 फीसदी रुपये जमा करने होंगे। फिर एक माह बाद उसी तिथि तक बकाया की राशि जमा करनी होगी।
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