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दस दिनल के अंदर मिलेगा ड्राअइविंग लाइसेंस

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 15 Apr 2019 01:07 AM IST
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दस दिनल के अंदर मिलेगा ड्राअइविंग लाइसेंस
10 दिन के अंदर मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस
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गाजियाबाद। परिवहन विभाग में आवेदन के 10 दिन के भीतर आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। विभाग के लखनऊ मुख्यालय से रजिस्टर्ड डाक द्वारा लाइसेंस आवेदक के घर पहुंचेगा। प्रदेश में यह व्यवस्था सोमवार से शुरू होने जा रही है।

परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस अब लखनऊ से बनकर आएंगे। स्थानीय स्तर पर डीएल बनाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। जिले स्तर पर विभाग में आवेदक की बायोमैट्रिक, फार्म की स्क्रूटनी और ड्राइविंग टेस्ट ही लिया जाएगा। इसके बाद प्रक्रिया लखनऊ में होगी। एआरटीओ विश्वजीत सिंह ने बताया कि शासन ने डीएल आवेदन की प्रक्रिया को पहले ही ऑनलाइन कर दिया है। अब डीएल को जारी करने की व्यवस्था भी सेंट्रलाइज्ड की जा रही है। इसमें प्रदेश भर के सभी जनपदों के लाइसेंस लखनऊ मुख्यालय से ही जारी होंगे। बाकी प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। आवेदक को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फार्म के साथ फीस जमा करनी होगी। इसके बाद उसे डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए टाइम स्लॉट दिया जाएगा। निर्धारित समय पर आवेदक विभाग में आएंगे और काउंटर पर डाक्यूमेंट चेक कराने के साथ बायोमीट्रिक प्रक्रिया व ड्राइविंग टेस्ट देंगे। उन्होंने बताया कि इन व्यवस्था से विभागीय कर्मचारी पर बोझ कम हो जाएगा। अगर लाइसेंस फार्म में गलती होती है तो इसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन ही फार्म मुख्यालय में जमा हो जाएंगे। वहां से रजिस्टर्ड डाक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के घर पहुंचेगा।
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