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कर्ज माफी से वंचित पात्र किसानों को एक और मौका
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कर्ज माफी से वंचित पात्र किसानों को एक और मौका
बुलंदशहर। प्रदेश सरकार की फसल ऋण मोचन योजना (कर्ज माफी) से वंचित पात्र किसानों को एक और मौका मिला है। कर्ज माफी से वंचित पात्र किसान बृहस्पतिवार से 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कलक्ट्रेट स्थित ई-डिस्ट्रिक मैनेजर आफिस कार्यालय में जमा करवाना होगा।
प्रदेश सरकार ने किसानों का एक लाख रुपये तक का ऋण माफ करने के लिए फलस ऋण मोचन योजना शुरू की है। इसका लाभ योजना के नियम और पात्रता को पूरा करने वाले किसानों को ही दिए जाने के आदेश हैं। इस योजना के तहत अब तक दो लाख 39 हजार 310 किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिल चुका है। जबकि अभी भी जिले में इस योजना से वंचित किसान रह गए हैं। ऐसे किसानों को शासन ने एक और मौका दिया है। शासन के आदेश पर डीएम अनुज कुमार झा ने आदेश जारी किया है कि जो किसान कर्ज माफी के लाभ से वंचित रह गए हैं। वह 10 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक अपना आवेदन कर सकते हैं। किसानों के आवेदन प्राप्त कर उन्हें अपलोड किए जाने के लिए हेल्प डेस्क की खिड़की खोलदी गई है। पात्र किसान निर्धारित तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में आधार कार्ड की छाया प्रति, खतौनी की नकल, जिस पर किसान द्वारा फसली ऋण लिया गया है, बैंक पासबुक के प्रथम पेज और अंतिम पेज की छाया प्रति सहित निर्धारित प्रारूप भरकर कलक्ट्रेट स्थित ई-डिस्ट्रिक मैनेजर ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।
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बुलंदशहर। प्रदेश सरकार की फसल ऋण मोचन योजना (कर्ज माफी) से वंचित पात्र किसानों को एक और मौका मिला है। कर्ज माफी से वंचित पात्र किसान बृहस्पतिवार से 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कलक्ट्रेट स्थित ई-डिस्ट्रिक मैनेजर आफिस कार्यालय में जमा करवाना होगा।
प्रदेश सरकार ने किसानों का एक लाख रुपये तक का ऋण माफ करने के लिए फलस ऋण मोचन योजना शुरू की है। इसका लाभ योजना के नियम और पात्रता को पूरा करने वाले किसानों को ही दिए जाने के आदेश हैं। इस योजना के तहत अब तक दो लाख 39 हजार 310 किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिल चुका है। जबकि अभी भी जिले में इस योजना से वंचित किसान रह गए हैं। ऐसे किसानों को शासन ने एक और मौका दिया है। शासन के आदेश पर डीएम अनुज कुमार झा ने आदेश जारी किया है कि जो किसान कर्ज माफी के लाभ से वंचित रह गए हैं। वह 10 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक अपना आवेदन कर सकते हैं। किसानों के आवेदन प्राप्त कर उन्हें अपलोड किए जाने के लिए हेल्प डेस्क की खिड़की खोलदी गई है। पात्र किसान निर्धारित तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में आधार कार्ड की छाया प्रति, खतौनी की नकल, जिस पर किसान द्वारा फसली ऋण लिया गया है, बैंक पासबुक के प्रथम पेज और अंतिम पेज की छाया प्रति सहित निर्धारित प्रारूप भरकर कलक्ट्रेट स्थित ई-डिस्ट्रिक मैनेजर ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।
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