फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Gangrep penalty just five shoes

गैंगरेप की सजा बस पांच जूते

Mon, 06 Oct 2014 08:47 PM IST
अमर उजाला, मुरादनगर
अमर उजाला, मुरादनगर Updated Mon, 06 Oct 2014 08:47 PM IST
विज्ञापन
Gangrep penalty just five shoes

अपहरण कर 10वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में रविवार रात गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने गैंगरेप के आरोपियों को बस पांच जूते मारने का तुगलकी फरमान सुना डाला।

विज्ञापन


यहीं ने पंचायत ने फरमान नहीं मानने पर पीड़ित परिवार को इसके दुष्परिणाम भुगतान की धमकी दी है। हालांकि पीड़ित परिवार ने पंचायत में जाने से इंकार कर फरमान मानने से मना कर दिया है। पीड़िता ने पुलिस पर आरोपियों से साठगांठ का आरोप लगाया है।
विज्ञापन


बता दें कि मामला मुरादनगर थानाक्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। तीस सितंबर को स्कूल से लौटते वक्त दसवीं कक्षा की एक छात्रा का गांव निवासी चार युवकों ने अपहरण कर लिया था और खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़िता ने इस मामले में चार आरोपियों को नामजद कराया था। सूत्रों का कहना है कि रविवार रात इसी मसले पर समझौते के लिए गांव में पंचायत हुई। पंचों ने पीड़ित परिवार को आरोपियों को पांच जूते मारकर माफ करने का फरमान सुनाया गया है।

फरमान नहीं मनाने पर भविष्य में इसके दुष्परिणाम भुगतान की भी धमकी पंचायत द्वारा दी गई। उधर, पीड़िता के पिता का कहना है कि उन्हें पंचायत में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने जाने और फरमान मनाने से इनकार कर दिया है।


आरोप है कि पुलिस आरोपियों से सांठगांठ कर मामले को दबाने में जुटी है। पीड़ित परिवार की मानें तो आरोपी गांव में खुले घूम रहे है और तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर फैसले के दबाव बना रहे है। इसके चलते पीड़िता और उसका परिवार दहशत में है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed