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अवलंबन निधि योजना 2024:  दिल्ली HC का बड़ा फैसला, एसिड अटैक पीड़ितों को मिलेगा फंड, 10 करोड़ की धनराशि जारी

Wed, 18 Dec 2024 09:55 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Wed, 18 Dec 2024 09:55 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए अवलंबन निधि योजना, 2024 के क्रियान्वयन का आदेश दिया है। इस योजना में एसिड अटैक के पीड़ितों के पुनर्वास और अन्य सहायक खर्चों को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपये की स्थायी निधि होगी।

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Funds worth Rs 10 crore released for acid attack victims
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए अवलंबन निधि योजना, 2024 के क्रियान्वयन का आदेश दिया है। वे राष्ट्रीय राजधानी के निवासी हैं या जिनके खिलाफ अपराध यहां किया गया है, चाहे उनका पता कुछ भी हो। अदालत ने हाल ही में दिए फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई इस योजना में एसिड अटैक के पीड़ितों के पुनर्वास और अन्य सहायक खर्चों को पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपये की स्थायी निधि होगी और इसका संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) द्वारा किया जाएगा।

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अदालत ने निर्देश दिया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अलग खाता खोलेंगे, जिसके बाद इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल आसरा कोष में पड़े धन को अवलंबन निधि योजना, 2024 के तहत नए खोले गए खाते में स्थानांतरित करेंगे। अदालत ने कहा इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के आदेशों के तहत लगाया गया जुर्माना और लागत जिसे योजना के तहत जमा करने का निर्देश दिया गया है, वह भी कोष में जुड़ जाएगा। 
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अदालत एक पॉक्सो मामले में एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार कर रहा थी। हालांकि पिछले महीने एकल न्यायाधीश ने याचिका का निपटारा कर दिया था, लेकिन यह मामला खंडपीठ के समक्ष रखा गया था, क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि दुष्कर्म के साथ नाबालिग पीड़िता को जबरन टॉयलेट क्लीनर पिलाया गया था।

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