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Punishment: बकाया फीस का भुगतान न करने पर चार छात्रों का नाम काटा, मयूर विहार के एक नामी निजी स्कूल का मामला

Mon, 09 Mar 2026 06:56 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 09 Mar 2026 06:56 AM IST
सार

अभिभावकों का कहना है कि गैर-मंजूर फीस का बकाया नहीं देने पर स्कूल ने यह कार्रवाई की है, जिसका वे विरोध वे करते हैं।

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Four students were struck off their names for not paying the outstanding fees.
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : stock.adobe

विस्तार

बकाया फीस का भुगतान नहीं करने पर मयूर विहार फेज-तीन स्थित एक नामी निजी स्कूल ने छात्रों का नाम काटना शुरू कर दिया है। अभिभावकों का कहना है कि गैर-मंजूर फीस का बकाया नहीं देने पर स्कूल ने यह कार्रवाई की है, जिसका वे विरोध वे करते हैं। स्कूल ने अभिभावकों को बता दिया है कि बकाया शुल्क का भुगतान नहीं करने पर सोमवार से छात्रों का नाम काटा जा रहा है। इस मामले में स्कूल ने अभिभावकों को कारण बताओ नोटिस भेजा था।

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फीस का मामला कोर्ट में लंबित
अभिभावक मोहित अरोड़ा ने बताया कि बकाया फीस संबंधी मामला अभी कोर्ट में लंबित है। स्कूल गैर-मंजूर फीस मांग रहा है। फीस न देने पर 32 छात्रों में से चार के नाम स्कूल ने काट दिए हैं। सभी 11वीं के हैं। शिक्षा निदेशालय की ऑडिट में स्पष्ट हो चुका है कि स्कूल के पास पर्याप्त धन है। इसके बावजूद बढ़ी फीस की मांग जारी है। उन्होंने बताया कि स्कूल की इस कार्रवाई के खिलाफ शिक्षा निदेशालय जाएंगे।
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नए सत्र में नहीं बढ़ा सकते स्कूल फीस
फोरम फॉर इंडियन पैरेंट्स की निदेशक और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता शिखा बग्गा ने कहा कि स्कूल के बुनियादी ढांचे और छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से शिक्षा निदेशालय को फीस तय करनी चाहिए। नए फीस कानून की सुनवाई पूरी नहीं होने तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्कूलों को फीस न बढ़ाने के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश हैं।

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