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रिश्वत मामले में सिसोदिया के पूर्व ओएसडी गोपाल माधव को जमानत
Wed, 19 Feb 2020 02:35 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 19 Feb 2020 02:35 AM IST
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राउज एवेन्यू कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को जीएसटी रिश्वत मामले के आरोपी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पूर्व ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव को जमानत दे दी। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
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विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने जीके माधव को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी राशि की जमानत राशि पर जमानत दी है। माधव टैक्स अधिकारी हैं और सिसोदिया के पूर्व ओएसडी हैं। उन्हें अक्तूबर 2019 में दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग में तैनात किया गया था।
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एक ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर सीबीआई ने जाल बिछाकर एक दलाल धीरज गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में गुप्ता ने खुलासा किया था कि वह माधव के लिए रिश्वत वसूलता है। गुप्ता की निशानदेही पर ही 6 फरवरी को सीबीआई ने 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में माधव को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सीबीआई को 14 फरवरी तक पूछताछ की इजाजत दी थी।
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सीबीआई के मुताबिक, 14 फरवरी को कोर्ट ने माधव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हालांकि, कोर्ट में माधव ने जमानत याचिका में खुद को बेकसूर बताया था और कहा था कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं है कि उन्होंने रिश्वत ली।