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Delhi: जेल में रखने के निर्णय को ओमप्रकाश चौटाला ने दी चुनौती, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की

Fri, 15 Jul 2022 06:35 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 15 Jul 2022 06:35 AM IST
सार

ओम प्रकाश चौटाला ने जेल में रखने के निर्णय को चुनौती देते हुए बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सजा पूरी होने के पर जेल में रखना अवैध है। 

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Former Haryana Chief Minister Omprakash Chautala files habeas corpus petition
ओम प्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)

विस्तार

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में अपनी सजा पहले ही पूरी होने के बावजूद जेल में रखने के निर्णय को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। उन्होंने कहा सजा पूरी होने पर जेल में रखना अवैध बताते हुए कहा कि जेल अधिकारियों ने उनके आवेदन पर निर्णय नहीं लिया। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा जब सजा के खिलाफ उनकी अपील लंबित है तो इस प्रकार की याचिका क्यों दायर की गई।

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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, आप उनके अभिवेदन पर फैसला क्यों नहीं करते? और भी कारण हैं कि उन्हें (जेल अधिकारियों को) उनके अभिवेदन पर फैसला क्यों करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अगस्त तय की है। चौटाला (87) की ओर से वकील अमित साहनी ने कहा कि उन्होंने जेल अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उनकी 'वास्तविक शारीरिक हिरासत' का हिसाब लगाया जाए, लेकिन जेल में पांच साल बिताने के बाद भी उन्हें रिहा करने के बजाय उन्होंने इस विषय पर निचली अदालत को एक पत्र भेज दिया, जिसने इसका निस्तारण किया।
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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने चौटाला की याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए जेल अधिकारियों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि आपने उनके प्रतिनिधित्व का फैसला क्यों नहीं किया। अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अगस्त तय की है। 87 वर्षीय चौटाला की ओर से पेश अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि उन्होंने जेल अधिकारियों को अपनी 'वास्तविक शारीरिक हिरासत' की गणना के लिए एक आवेदन दिया, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया जबकि उन्होंने पांच साल से अधिक समय जेल में बिताया है। उन्होंने इस मुद्दे पर निचली अदालत को एक पत्र भेजा जिसने इसका निपटारा कर दिया। 

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दिल्ली  सरकार के वकील संजय लाओ ने कहा कि जेल के पास उन मामलों का रिकॉर्ड है जब कोई व्यक्ति जमानत पर होता है। पीठ ने कहा कि डीए मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील के साथ-साथ सजा को निलंबित करने की याचिका उच्च न्यायालय के सिंगल न्यायमूर्ति के समक्ष लंबित है। जब अपीलीय अदालत द्वारा इस मुद्दे पर फैसला किया जा सकता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्यों दायर की गई।  चौटाला के वकील ने कहा कि एक दिन के लिए भी उनकी और हिरासत गैरकानूनी है और जबकि एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही दोषसिद्धि के साथ-साथ सजा के खिलाफ अपील से संबंधित है और वर्तमान याचिका जेल अधिकारियों को दिए गए उनके प्रतिनिधित्व से संबंधित है। उन्होंने अदालत से कुछ दिनों के लिए सुनवाई स्थगित करने और अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने का आग्रह किया।

अधिवक्ता ने कहा याचिकाकर्ता ने वास्तविक रूप से 5 साल 6 महीने और 14 दिनों जेल में गुजारा है, इस प्रकार याचिकाकर्ता को दी गई 4 साल की सजा की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है और आगे याचिकाकर्ता को कैद करना गैरकानूनी और अवैध है। 27 मई को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने चौटाला को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसे चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने संबंधित अधिकारियों को उनकी चार संपत्तियों को जब्त करने का भी निर्देश दिया था। इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट ने मामले के संबंध में याचिकाकर्ता का जेल रिकॉर्ड और उसकी अपील पर नोटिस जारी कर जवाब  मांगा था।

सीबीआई ने 2005 में मामला दर्ज किया था और 26 मार्च 2010 को आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1993 और 2006 के बीच उनकी वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी। सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार ओम प्रकाश चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 की अवधि के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की मिलीभगत से अचल और चल संपत्ति, अपने से अधिक संपत्ति आय के ज्ञात वैध स्रोत, उनके नाम पर, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की।
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