टेरी के पूर्व महानिदेशक पचौरी को मिली जमानत, विदेश जाने से भी हटी पाबंदी
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कोर्ट ने पचौरी को जमानत व विदेश जाने की अनुमति दे दी। साकेत जिला अदालत की महानगर दंडाधिकारी शिवानी चौहान के समक्ष आरके पचौरी सोमवार को पेश हुए।
कोर्ट ने पचौरी को 50 हजार के निजी मुचलके व एक जमानती की शर्त पर जमानत प्रदान की।
'आगे पूछताछ के लिए हिरासत की नहीं है जरूरत'
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केस की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जांच के दौरान पचौरी को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और आगे पूछताछ के लिए हिरासत की जरूरत नहीं है।
लिहाजा, आरोपी को जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है। अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पचौरी को 12 जुलाई से 14 अगस्त के बीच मैक्सिको यात्रा की अनुमति दे दी।
इससे पहले कोर्ट ने पचौरी को 21 मार्च, 2015 को अग्रिम जमानत प्रदान की थी।