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Delhi NCR News: समय पर कूड़ा न उठाने पर दो एजेंसियों पर लगाया जुर्माना, नोटिस जारी
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- आरएफपी एवं कार्य आदेश की शर्तों के उल्लंघन पर 7.91 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत कार्य में लापरवाही बरतने वाली दो एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। आरएफपी एवं कार्य आदेश की शर्तों का पालन नहीं करने तथा निर्धारित संसाधन उपलब्ध नहीं कराने पर एजेंसियों पर 7.91 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई नगर निगम द्वारा किए गए निरीक्षण एवं रिकॉर्ड के आधार पर की गई है।
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया की ओर से जारी नोटिस के अनुसार जोन-2 में कार्यरत केएस मल्टीफैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिदिन 8 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां एवं 56 सफाई कर्मी उपलब्ध कराने थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान कई दिनों तक निर्धारित संख्या से कम वाहन एवं सफाई कर्मचारी तैनात पाए गए। इस कारण एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कमी पर 1,72,500 रुपये तथा सफाई कर्मियों की कमी पर 3,76,418 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसी प्रकार वीएस वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने तुलिप चौक सेकेंडरी प्वाइंट पर एकत्रित लगभग 14 टन कूड़ा समय पर नहीं उठाने के कारण नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान डम्पर उपलब्ध होने के बावजूद कचरे का उठान नहीं किए जाने पर एजेंसी पर 2,42,760 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय तक कचरा पड़ा रहने से नागरिकों को असुविधा होने के साथ-साथ पर्यावरण एवं स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित होती है।
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नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि किसी भी एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन अथवा सफाई कार्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी एजेंसियों को निर्धारित संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत कार्य में लापरवाही बरतने वाली दो एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। आरएफपी एवं कार्य आदेश की शर्तों का पालन नहीं करने तथा निर्धारित संसाधन उपलब्ध नहीं कराने पर एजेंसियों पर 7.91 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई नगर निगम द्वारा किए गए निरीक्षण एवं रिकॉर्ड के आधार पर की गई है।
नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया की ओर से जारी नोटिस के अनुसार जोन-2 में कार्यरत केएस मल्टीफैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिदिन 8 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां एवं 56 सफाई कर्मी उपलब्ध कराने थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान कई दिनों तक निर्धारित संख्या से कम वाहन एवं सफाई कर्मचारी तैनात पाए गए। इस कारण एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कमी पर 1,72,500 रुपये तथा सफाई कर्मियों की कमी पर 3,76,418 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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इसी प्रकार वीएस वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने तुलिप चौक सेकेंडरी प्वाइंट पर एकत्रित लगभग 14 टन कूड़ा समय पर नहीं उठाने के कारण नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान डम्पर उपलब्ध होने के बावजूद कचरे का उठान नहीं किए जाने पर एजेंसी पर 2,42,760 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय तक कचरा पड़ा रहने से नागरिकों को असुविधा होने के साथ-साथ पर्यावरण एवं स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित होती है।
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नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि किसी भी एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन अथवा सफाई कार्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी एजेंसियों को निर्धारित संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।