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अब पब्लिक स्ट्रीट में फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना

Sat, 02 Jan 2016 07:40 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 02 Jan 2016 07:40 PM IST
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Fine will be charged if garbage thrown in public street.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में नगर निगम को पब्लिक स्ट्रीट पर कूड़ा फेंकने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है।

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ग्रीन बेंच ने निगम से कहा है कि जितनी बार आदेश का उल्लंघन हो उतनी बार जुर्माने की राशि वसूली जाए। जस्टिस यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली बेंच ने गोल पार्क निकट निवासी कल्याण समिति की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया।
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समिति ने अपनी याचिका में एनजीटी से गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में सेक्टर-3 स्थित गोल पार्क के प्रबंधन, संरक्षण और सुरक्षा की मांग की थी।

सड़कों पर कूड़ेदान रखने का निर्देश

Fine will be charged if garbage thrown in public street.

समिति की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि गोल पार्क में अतिक्रमण के साथ आसपास कूड़ा-कचरा बिखरा हुआ है। हालांकि सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से पेश वकील ने कहा कि पार्क के पास सफाई कर दी गई है।

वहीं समिति की ओर से पेश की गई तस्वीरों पर गौर करने के बाद बेंच ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पार्क के चारों ओर ठोस कचरा जमा है। निगम एक हफ्ते के भीतर इसकी सफाई कराए।

निगम ने अपनी सफाई में कहा कि यह कूड़ा-कचरा लोगों के जरिए फेंका जा रहा है। इस पर बेंच ने कहा कि वह लोगों के कूड़ा-कचरा फेंकने पर पूरी तरह रोक लगाए।

बेंच ने निगम को निर्देश दिया है कि वह पर्याप्त संख्या में सड़कों पर कूड़ेदान की व्यवस्था करे। साथ ही लोगों को कूड़ेदान में ही कूड़ा डालने के लिए प्रोत्साहित करे। गोल पार्क को न सिर्फ साफ-सुथरा बनाया जाए, बल्कि मच्छरों से बचाव के लिए भी उपाय करे।

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