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महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: गवाह का बयान हुआ दर्ज, 19 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई
Mon, 14 Oct 2024 10:09 PM IST
आकाश दुबे
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 14 Oct 2024 10:09 PM IST
सार
अदालत ने 10 मई को छह महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज मामले में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया था। कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
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सांसद बृजभूषण शरण सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में एक गवाह का बयान दर्ज किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने गवाह का बयान दर्ज किया। साथ ही, मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 19 अक्तूबर की तारीख तय की गई है।
अदालत ने 10 मई को छह महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज मामले में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया था। कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इससे पहले कोर्ट ने सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 ए और 506 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था। सिंह के खुद को निर्दोष बताने के बाद मजिस्ट्रेट ने 21 मई को आरोप तय किए थे।
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अदालत ने 10 मई को छह महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज मामले में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया था। कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इससे पहले कोर्ट ने सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 ए और 506 के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था। सिंह के खुद को निर्दोष बताने के बाद मजिस्ट्रेट ने 21 मई को आरोप तय किए थे।
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