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एसआईआर : अब 20 नवंबर तक होगा दावे-आपत्तियों का निपटान
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30 नवंबर को छपेगी अंतिम मतदाता सूची
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समय-सारिणी में बदलाव किया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियों की सुनवाई तथा उनका निपटान अब 20 नवंबर 2026 तक होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
पुनरीक्षण का यह कार्यक्रम एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहा है। आयोग इससे पहले 14 मई, 14 जुलाई और 29 अगस्त 2026 को जारी आदेशों से समय-सारिणी तय कर चुका था। हरियाणा से मिले अनुरोध पर विचार करने के बाद आयोग ने इसमें संशोधन किया है। इसके तहत दावे और आपत्तियों के निपटान की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई गई है।
निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों को संशोधित समय-सारिणी के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। दावे और आपत्तियों से जुड़े मामलों का निर्धारित अवधि में नियमानुसार निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों और राजनीतिक दलों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देने को कहा गया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि मतदाता अपना नाम और अन्य विवरण मतदाता सूची में जरूर जांच लें। नाम, पते या किसी अन्य जानकारी में त्रुटि हो या पात्रता को लेकर कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि अंतिम सूची में कोई गड़बड़ी न रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समय-सारिणी में बदलाव किया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियों की सुनवाई तथा उनका निपटान अब 20 नवंबर 2026 तक होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
पुनरीक्षण का यह कार्यक्रम एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहा है। आयोग इससे पहले 14 मई, 14 जुलाई और 29 अगस्त 2026 को जारी आदेशों से समय-सारिणी तय कर चुका था। हरियाणा से मिले अनुरोध पर विचार करने के बाद आयोग ने इसमें संशोधन किया है। इसके तहत दावे और आपत्तियों के निपटान की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई गई है।
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निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों को संशोधित समय-सारिणी के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। दावे और आपत्तियों से जुड़े मामलों का निर्धारित अवधि में नियमानुसार निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों और राजनीतिक दलों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देने को कहा गया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि मतदाता अपना नाम और अन्य विवरण मतदाता सूची में जरूर जांच लें। नाम, पते या किसी अन्य जानकारी में त्रुटि हो या पात्रता को लेकर कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि अंतिम सूची में कोई गड़बड़ी न रहे।