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Faridabad News: एक्सपायरी मिठाई बेचना पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना
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स्टाफ ने सबूत मिटाने के लिए फाड़ा था मिठाई का डिब्बा, अब उपभोक्ता को देंगे हर्जाना
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेक्टर-16 स्थित हल्दीराम आउटलेट को एक्सपायरी मिठाई बेचने और उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यवहार करने का दोषी पाते हुए जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना की पीठ ने यह फैसला सुनाया। आयोग ने तीस मार्च को अपने आदेश में कहा कि यह न केवल सेवा में कोताही है बल्कि उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ भी है। अदालत ने हल्दीराम को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को एक्सपायरी मिठाई और छेड़छाड़ के लिए 15 हजार रुपये, मानसिक प्रताड़ना के लिए 3,300 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 2,200 रुपये का भुगतान करे। यह पूरी राशि 30 दिनों के भीतर देनी होगी।
मामला 21 दिसंबर 2025 का है जब सेक्टर-18ए निवासी निमिष अग्रवाल ने इस आउटलेट से मिठाई खरीदी थी। शिकायत के अनुसार जब निमिष नीचे के काउंटर पर मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि सेल्समैन असली पैक डिब्बे से मिठाई निकालकर उसे साधारण डिब्बे में भर रहा है। संदेह होने पर जब उन्होंने असली डिब्बा मांगा तो सेल्समैन ने मना कर दिया और दबाव बनाने पर डिब्बे को फाड़ दिया ताकि उस पर छपी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट छिपाई जा सके।
जांच और सबूतों के आधार पर यह पता चला कि जो मिठाई बेची गई थी वह 12 दिसंबर को बनी थी और 19 दिसंबर को एक्सपायर हो चुकी थी। यानी एक्सपायरी डेट निकलने के दो दिन बाद ग्राहक को यह सामान दिया गया। जब ग्राहक ने विरोध किया तो स्टाफ ने माफी मांगने के बजाय अभद्र टिप्पणी की। हालांकि कंपनी ने अपनी सफाई में कहा कि वे नियमों का पालन करते हैं और एक्सपायरी से पहले सामान हटा लेते हैं, लेकिन उपभोक्ता द्वारा पेश किए गए वीडियो और फोटो साक्ष्यों के सामने उनकी दलीलें नहीं टिकीं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेक्टर-16 स्थित हल्दीराम आउटलेट को एक्सपायरी मिठाई बेचने और उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यवहार करने का दोषी पाते हुए जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना की पीठ ने यह फैसला सुनाया। आयोग ने तीस मार्च को अपने आदेश में कहा कि यह न केवल सेवा में कोताही है बल्कि उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ भी है। अदालत ने हल्दीराम को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को एक्सपायरी मिठाई और छेड़छाड़ के लिए 15 हजार रुपये, मानसिक प्रताड़ना के लिए 3,300 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 2,200 रुपये का भुगतान करे। यह पूरी राशि 30 दिनों के भीतर देनी होगी।
मामला 21 दिसंबर 2025 का है जब सेक्टर-18ए निवासी निमिष अग्रवाल ने इस आउटलेट से मिठाई खरीदी थी। शिकायत के अनुसार जब निमिष नीचे के काउंटर पर मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि सेल्समैन असली पैक डिब्बे से मिठाई निकालकर उसे साधारण डिब्बे में भर रहा है। संदेह होने पर जब उन्होंने असली डिब्बा मांगा तो सेल्समैन ने मना कर दिया और दबाव बनाने पर डिब्बे को फाड़ दिया ताकि उस पर छपी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट छिपाई जा सके।
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जांच और सबूतों के आधार पर यह पता चला कि जो मिठाई बेची गई थी वह 12 दिसंबर को बनी थी और 19 दिसंबर को एक्सपायर हो चुकी थी। यानी एक्सपायरी डेट निकलने के दो दिन बाद ग्राहक को यह सामान दिया गया। जब ग्राहक ने विरोध किया तो स्टाफ ने माफी मांगने के बजाय अभद्र टिप्पणी की। हालांकि कंपनी ने अपनी सफाई में कहा कि वे नियमों का पालन करते हैं और एक्सपायरी से पहले सामान हटा लेते हैं, लेकिन उपभोक्ता द्वारा पेश किए गए वीडियो और फोटो साक्ष्यों के सामने उनकी दलीलें नहीं टिकीं।
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