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Faridabad News: नीट परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास धारा-163 रहेगी लागू

Sat, 13 Jun 2026 10:48 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2026 10:48 PM IST
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Section 163 will remain in force around the centres during the NEET exam.
साइबर कैफे और फोटोस्टेट दुकानें रहेंगी बंद अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। नीट-यूजी 2026 परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और नकल पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया है। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
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21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। इस दौरान प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 200 से 300 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही और भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी।
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प्रशासन ने परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास स्थित साइबर कैफे, फोटोस्टेट और प्रिंटिंग की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखना और किसी भी तरह की अनियमितता की संभावना को समाप्त करना है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि निष्पक्ष परीक्षा कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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