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Faridabad News: बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। मामला एनआईटी तीन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुआ था।
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 19 मई 2019 को उसकी मां का हाथ टूट गया था, इसलिए मां ईएसआई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती थी। बच्ची मां के पास देखभाल के लिए रहती थी। एक दिन परिचित चरण सिंह (37) अस्पताल में मां का हाल चाल जानने पहुंचा। उस दौरान बच्ची शौचालय गई थी। चरण सिंह भी पीछे-पीछे शौचालय में गया और बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फरीदाबाद। 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। मामला एनआईटी तीन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुआ था।
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 19 मई 2019 को उसकी मां का हाथ टूट गया था, इसलिए मां ईएसआई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती थी। बच्ची मां के पास देखभाल के लिए रहती थी। एक दिन परिचित चरण सिंह (37) अस्पताल में मां का हाल चाल जानने पहुंचा। उस दौरान बच्ची शौचालय गई थी। चरण सिंह भी पीछे-पीछे शौचालय में गया और बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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