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पूर्व महिला क्रिकेटर के पिता पर केस दर्ज
Updated Mon, 19 Jun 2017 10:43 PM IST
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पूर्व महिला क्रिकेटर के पिता पर केस दर्ज
भारतीय महिला क्रिकेेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा के पिता कृृष्णबल चोपड़ा के खिलाफ वन विभाग ने अरावली की संरक्षित जमीन पर गैर वानिकी गतिविधियां चलाने का केस दर्ज कराया है। पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित वन क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।
वन विभाग के सूरजकुंड बीट इंचार्ज अंकित के मुताबिक, अनंगपुर का क्षेत्र पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) 1900 के तहत अधिसूचित वन क्षेत्र है। अधिसूचित वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य प्रतिबंधित हैं। अनंगपुर में क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा की माता पूनम चोपड़ा के नाम खसरा नंबर 1339 भूमि दर्ज है। उन्हें शिकायत मिली थी कि इस जमीन पर गैर वानिकी कार्य कराए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने 15 जून 2017 को वन दरोगा, वन रक्षक राहुल, योगेश और रोहित के साथ खसरा नंबर 1339 का मौका मुआयना किया। यहां पर पूनम चोपड़ा के पति कृष्णबल चोपड़ा ने उस जमीन पर निशानदेही के लिए 30-40 फीट लंबी आरसीसी स्लैब बनवाई है जो अधिसूचित क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य है। अंकित का यह भी आरोप है कि कृष्णबल चोपड़ा यह कार्य लगातार करवा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। एसएचओ सूरजकुंड थाना इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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भारतीय महिला क्रिकेेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा के पिता कृृष्णबल चोपड़ा के खिलाफ वन विभाग ने अरावली की संरक्षित जमीन पर गैर वानिकी गतिविधियां चलाने का केस दर्ज कराया है। पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित वन क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।
वन विभाग के सूरजकुंड बीट इंचार्ज अंकित के मुताबिक, अनंगपुर का क्षेत्र पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) 1900 के तहत अधिसूचित वन क्षेत्र है। अधिसूचित वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य प्रतिबंधित हैं। अनंगपुर में क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा की माता पूनम चोपड़ा के नाम खसरा नंबर 1339 भूमि दर्ज है। उन्हें शिकायत मिली थी कि इस जमीन पर गैर वानिकी कार्य कराए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने 15 जून 2017 को वन दरोगा, वन रक्षक राहुल, योगेश और रोहित के साथ खसरा नंबर 1339 का मौका मुआयना किया। यहां पर पूनम चोपड़ा के पति कृष्णबल चोपड़ा ने उस जमीन पर निशानदेही के लिए 30-40 फीट लंबी आरसीसी स्लैब बनवाई है जो अधिसूचित क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य है। अंकित का यह भी आरोप है कि कृष्णबल चोपड़ा यह कार्य लगातार करवा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। एसएचओ सूरजकुंड थाना इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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