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Faridabad News: अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
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रंगदारी मांगना, साइबर ठगी, डकैती समेत अन्य मामलों में सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अदालत ने चार अलग-अलग मामलों में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। मामलों की जांच प्रभावित होने की आशंका पर अदालत ने याचिकाएं खारिज कर दीं। इनमें रंगदारी मांगने के लिए गोली चलाने, साइबर ठगी, डकैती आदि के मामले हैं। न्यू जनता कॉलोनी में रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने के लिए एक घर पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी शूटर करण चौहान उर्फ करण गढ़वाली को अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपी की भूमिका और उसके खिलाफ दर्ज अन्य आपराधिक मामलों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। न्यू जनता कॉलोनी निवासी पीड़ित यश अरोड़ा ने मामले में सारन थाना पुलिस को शिकायत दी थी।
4.74 करोड़ की ठगी में जमानत खारिज
डेटिंग एप पर दोस्ती कर फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर एक डॉक्टर से 4.74 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी सुशील धर्मचंद प्रसाद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साइबर अपराध की गंभीरता, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्प्रभाव और आरोपी से जुड़े अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। पुलिस जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 1.57 करोड़ रुपये आरोपी सुशील धर्मचंद प्रसाद के एसके एंटरप्राइजेज नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा में संचालित खाते में आए थे।
हत्याकांड के मुख्य आरोपी को राहत से इन्कार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने सूर्य विहार पार्ट-3 में कारपेंटर किशन की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति गंभीर है और आरोपी पर वारदात में मुख्य भूमिका निभाने के आरोप हैं। ऐसे में केवल सह-आरोपियों को जमानत मिलने के आधार पर उसे राहत नहीं दी जा सकती है।
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डकैती के मुख्यारोपी की याचिका खारिज
सेक्टर-7 की हुडा मार्केट स्थित तरुण ज्वैलर्स में हथियारों के बल पर हुई डकैती के मामले में मुख्य आरोपी मोबीन उर्फ बब्लू को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, उनकी भूमिका मोबीन से अलग थी। शिकायतकर्ता विनय जैन ने पुलिस को बताया था कि सात जनवरी 2025 को सुबह करीब 10:36 बजे वह कर्मचारियों के साथ दुकान की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान बदमाश दुकान में घुस आए थे। बदमाशों ने हथियारों के दम पर दुकान से करीब 10 किलोग्राम चांदी, 50 ग्राम सोना, दो लाख रुपये नकद, 350 कीमती रत्न और मोबाइल फोन लूट लिए थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अदालत ने चार अलग-अलग मामलों में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। मामलों की जांच प्रभावित होने की आशंका पर अदालत ने याचिकाएं खारिज कर दीं। इनमें रंगदारी मांगने के लिए गोली चलाने, साइबर ठगी, डकैती आदि के मामले हैं। न्यू जनता कॉलोनी में रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने के लिए एक घर पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी शूटर करण चौहान उर्फ करण गढ़वाली को अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपी की भूमिका और उसके खिलाफ दर्ज अन्य आपराधिक मामलों को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। न्यू जनता कॉलोनी निवासी पीड़ित यश अरोड़ा ने मामले में सारन थाना पुलिस को शिकायत दी थी।
4.74 करोड़ की ठगी में जमानत खारिज
डेटिंग एप पर दोस्ती कर फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर एक डॉक्टर से 4.74 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी सुशील धर्मचंद प्रसाद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साइबर अपराध की गंभीरता, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्प्रभाव और आरोपी से जुड़े अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। पुलिस जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 1.57 करोड़ रुपये आरोपी सुशील धर्मचंद प्रसाद के एसके एंटरप्राइजेज नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा में संचालित खाते में आए थे।
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हत्याकांड के मुख्य आरोपी को राहत से इन्कार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने सूर्य विहार पार्ट-3 में कारपेंटर किशन की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति गंभीर है और आरोपी पर वारदात में मुख्य भूमिका निभाने के आरोप हैं। ऐसे में केवल सह-आरोपियों को जमानत मिलने के आधार पर उसे राहत नहीं दी जा सकती है।
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डकैती के मुख्यारोपी की याचिका खारिज
सेक्टर-7 की हुडा मार्केट स्थित तरुण ज्वैलर्स में हथियारों के बल पर हुई डकैती के मामले में मुख्य आरोपी मोबीन उर्फ बब्लू को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, उनकी भूमिका मोबीन से अलग थी। शिकायतकर्ता विनय जैन ने पुलिस को बताया था कि सात जनवरी 2025 को सुबह करीब 10:36 बजे वह कर्मचारियों के साथ दुकान की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान बदमाश दुकान में घुस आए थे। बदमाशों ने हथियारों के दम पर दुकान से करीब 10 किलोग्राम चांदी, 50 ग्राम सोना, दो लाख रुपये नकद, 350 कीमती रत्न और मोबाइल फोन लूट लिए थे।