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एक्सपोर्टर अभिजात पालीवाल और उनके पिता को अग्रिम जमानत

Thu, 21 Jun 2018 04:18 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, नोएडा Updated Thu, 21 Jun 2018 04:18 PM IST
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exporter abhijeet paliwal and his father Anticipatory bail by punjab abd hariyana court in delhi
court

पानीपत के जाने माने एक्सपोर्टर अभिजात पालीवाल और उनके पिता अजय पालीवाल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की आगे सुनवाई की तिथि 8 अगस्त को तय की है। 

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अभिजात की पत्नी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बेटी अस्मिता ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इन दोनों का विवाह मई 2006 में हुआ था। पालीवाल पिता पुत्र की वकील तनु बेदी ने जस्टिस संढवालिया की बेंच के सामने अपने तर्क रखते हुए कहा कि यह विवाद पति पत्नी का नहीं बल्कि कारोबार का अपना वर्चस्व बनाये रखने का है। उनके मुवक्किल पर क्रूरता के झूठे आरोप लगाए गए है। अदालत ने पिछली छह जून को अपने आदेश में पालीवाल को गिरफ़्तारी से राहत दी है और उनसे जांच में ऐड देने को कहा है। 

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