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दिल्ली शराब घोटाला: 'आप' पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बनाया जाएगा आरोपी, ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

Tue, 14 May 2024 06:12 PM IST
Vikas Kumar पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 14 May 2024 06:12 PM IST
सार

ईडी ने यह दलील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दी। 

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Excise scam AAP to be made accused in money laundering case, ED tells Delhi HC
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल - फोटो : X/AAP

विस्तार

दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। ईडी ने यह दलील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दी। 

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अगली चार्जशीट में 'आप' होगी सह-अभियुक्त

ईडी के वकील ने जज स्वर्णकांत शर्मा के सामने दलील देते हुए बताया कि इस मामले हम अपनी अगली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में 'आप' को सह-अभियुक्त बनाने वाले हैं। वकील ने आगे कहा कि आरोपी पक्ष इस मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। 

'जल्द शुरू नहीं होगा मुकदमा'
वहीं सिसौदिया की ओर से ही पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने ने तर्क रखा कि आप नेता के खिलाफ मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है। दोनों मामलों की जांच अभी भी जारी है। इसमें अभी भी गिरफ्तारियां जारी हैं... इस मुकदमे में बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई है। वास्तव में, हम मुकदमे के चरण तक भी नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने इर्स तर्क को गलत बताया कि सिसौदिया मुकदमे में देरी कर रहे हैं जबकि कुछ आवेदन ईडी और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा दायर किए गए थे।

उन्होने कहा ट्रायल कोर्ट के जज को कहां से पता चला कि हम सभी तिहाड़ जेल में बैठे हैं और मुकदमे में देरी करने की साजिश रच रहे हैं? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह ईडी ही थी जिसने मुकदमे में देरी करने का काम किया। कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि मैंने देरी में कैसे योगदान दिया है। मुझे यह कहते हुए खेद है, लेकिन अगर न्यायाधीश इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि 'वे मिलकर काम कर रहे हैं', तो क्या न्यायाधीश वकील पर उंगली उठा रहे हैं या न्यायाधीश ने ऐसा किया है उनके मन में पहले से ही यह धारणा थी कि जेल में बैठे आरोपी साजिश रच रहे हैं?

दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद जज ने फिलहाल इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

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