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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Excise Policy: Sameer Mahendru allowed to undergo treatment

आबकारी नीति : समीर महेंद्रू को इलाज कराने की अनुमति कहा, यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि अपराधों के आरोपियों सहित किसी व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन न हो

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 26 Mar 2024 06:06 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आरोपी समीर महेंद्रू को निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी है। महेंद्रू आबकारी नीति मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने महेंद्रू को राहत देते हुए कहा, किसी आरोपी के स्वास्थ्य और भलाई से संबंधित मामलों पर फैसला करते समय न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि आरोपी के जीवन के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन न हो।
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