फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Every hour there is no electricity in the house, you will receive 100 rupees

बिजली नहीं आई तो अब हर घंटे आपको मिलेंगे 100 रुपए

Thu, 18 Jun 2015 12:13 PM IST
Updated Thu, 18 Jun 2015 12:13 PM IST
विज्ञापन
Every hour there is no electricity in the house, you will receive 100 rupees

दिल्ली सरकार ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ सख्ती दिखाई है और डीईआरसी को भी आड़े हाथों लिया है।

विज्ञापन


सरकार ने कहा डीईआरसी को आदेश दिया है कि बिजली कटौती की जानकारी रखें और बिना सूचना के बिजली कटौती करने पर डिस्कॉम्स पर जुर्माना करें और इसका लाभ सीधे उपभोक्ता को दें।

डिस्कॉम्स जुर्माने की रकम को अपने खर्चे में भी शामिल नहीं कर सकती है, यह रकम उसे अपनी जेब से चुकाने होंगे। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कहा है कि यदि एक घंटे बिजली कटौती होती है तो जुर्माना नहीं देना होगा।
विज्ञापन

हर घंटे उपभोक्ता को मिलेंगे 100 रूपए

Every hour there is no electricity in the house, you will receive 100 rupees

दूसरे घंटे की बिजली कटौती होने पर प्रति उपभोक्ता 50 रुपये इसके बाद हर घंटे प्रति उपभोक्ता 100-100 रुपये चुकाने होंगे। जुर्माने की रकम बिजली वितरण कंपनियों को स्वयं बिजली बिल के साथ उपभोक्ताओं को देनी होगी।


90 दिनों के बिजली बिल के साथ जुर्माने की रकम को चुकाना होगा। यदि इसमें बिजली वितरण कंपनियों की ओर से कोई गड़बड़ी की जाती है तो इस पर अंतिम फैसला दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को लेना होगा।

यदि किसी एक उपभोक्ता के घर में बिजली की गड़बड़ी डिस्कॉम्स की वजह से हुई है तो शिकायत के बाद यदि तीन घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई तब भी डिस्कॉम्स को प्रति घंटे उस उपभोक्ता को 100 रुपये चुकाने होंगे।

बिजली कटौती की देनी होगी सूचना

Every hour there is no electricity in the house, you will receive 100 rupees

बिजली कंपनियों को यह स्पष्ट कहा गया है कि जुर्माने की रकम को डिस्कॉम्स अपने एआरआर (एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट) में शामिल न करें।

क्योंकि एआरआर की रकम उपभोक्ता से ही बाद में क्लेम किया जाता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 के सेक्शन-108 में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार नियामक को ऐसे निर्देश दे सके।

सरकार ने डीईआरसी को भेजे अपने पत्र में यह भी कहा है कि अगले 15 दिनों की प्लान बिजली कटौती की सूचना वेबसाइट पर देनी होगी और इसे हर दिन अपडेट भी करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed