सम-विषम: दूसरे फेज में बस लेन में पार्किंग करने पर कटेगा चालान
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दिल्ली में सम-विषम के दूसरे फेज से पहले बस लेन में पार्किंग करने पर दो हजार रुपये के चालान काटने का नियम लागू हो जाएगा।
राजस्व विभाग को भेजे अपने जवाब में परिवहन विभाग ने चालान का प्रावधान होने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ज्यादातर सड़कों पर बस लेन की मार्किंग कर चुकी है। हालांकि यह चालान सिर्फ पार्किंग पर ही कटेगा। बस लेन में वाहन लेकर चलते रहने पर यह चालान नहीं काटा जाएगा।
दरअसल, दिल्ली सरकार के पास बसों की संख्या बेहद कम है। सरकार इस बार स्कूल बसों की मदद न लेने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में सरकार चाहती है कि मौजूदा बसों के साथ ही उनकी ट्रिप (चक्कर) बढ़ाई जा सके।
डीएम कार्योलयों के पास होगा अधिकार
यह तभी होगा जब बसें सड़क पर बिना रुकावट अपने ट्रिप को जल्दी पूरा कर सकें। इससे उनकी दिनभर में लगने वाली ट्रिपों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है।
बस नियम को ठीक से लागू किया जा सके, इसके लिए सड़कों पर बस लेन की मार्किंग पर भी काम शुरू कर चुकी है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों की मानें तो चालान काटने का अधिकार डीएम कार्यालयों के पास भी होगा।
राजस्व विभाग की ओर से अधिकृत अधिकारी यह चालान काट सकेगा। हालांकि यह चालान सिर्फ बस लेन में वाहन रोककर बसों के सफर को अवरुद्ध करने वालों पर ही होगा।
बस लेन में किनारे वाहन लगाकर खड़ा होने पर 2000 रुपये का चालान होगा। साथ ही अगर उसे क्रेन हटाती है तो 500 रुपये अतिरिक्त वाहन स्वामी से वसूले जाएंगे।