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ब्लू स्टोन होटल के मालिक पर अभियोग दर्ज
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Tue, 20 May 2014 12:57 AM IST
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खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने का सिलसिला बंद नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर खाद्य पदार्थ शासकीय मानकों पर खरे नहीं हैं। सोमवार को ऐसे सात व्यापारियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया, जिनके यहां गड़बड़ खाद्य पदार्थ मिले हैं।
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शालीमार गार्डन में जयगोपाल किराना स्टोर से लिए गए हल्की पाउडर का नमूना फेल हो गया है। मालिक रूपेश अग्रवाल के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया है। सईद नगर के मसूरी चौक से लिए गए सरसों के तेल का नमूना भी फेल हो गया है। इसके स्वामी बसीद अहमद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।
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कौशांबी के ब्लू स्टोन होटल से पनीर का नमूना लिया गया था। जांच में नमूना फेल हो गया। होटल के मैनेजर सतीश शर्मा और मालिक अनिल अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। यहीं के महावीर एक्वा प्राइवेट लिमिटेड का पानी गड़बड़ मिला है। इसके मालिक पंकज मित्तल पर अभियोग दर्ज कराया गया है।
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लोहिया नगर स्थित मिष्ठान भंडार से लिया गया छेने का नमूना भी फेल हो गया। दुकान मालिक मंजय किशोर के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया है। राजेंद्रनगर में अग्रवाल स्वीट्स से लिया गया छेने का नमूना भी जांच में फेल हो गया है। इसके खिलाफ अभियोग दर्ज हो गया है।
दूसरी ओर, इंदिरापुरम के एक मुस्लिम होटल में मीट की सब्जी का नमूना भी फेल हो गया है। इसके विरुद्ध भी अभियोग दर्ज कराया गया है।