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'आप' के लिए अच्छी खबर, EC ने खारिज की मनीष सिसोदिया के खिलाफ याचिका
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 01 May 2017 11:23 AM IST
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- फोटो : SELF
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चुनावों में लगातार हार और आपसी फूट के खतरे को झेल रही आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है।
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बता दें कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लाभ के पद का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग में दी गई याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में उप-मुख्यमंत्री जैसे किसी पद का कोई प्रावधान नहीं है जबकि मनीष सिसोदिया इसी पद पर काबिज हैं।
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भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक वकील ने याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि मनीष सिसोदिया लाभ के पद का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।
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21 विधायकों पर भी आयोग ने लिया फैसला
भारतीय निर्वाचन आयोग
तीन महीने पहले दाखिल की गई इस याचिका को चुनाव आयोग ने ये कह कर खारिज कर दिया है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। आयोग के इस फैसले के बाद मनीष सिसोदिया की विधानसभा की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है।
मालूम हो कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ पहले से ही लाभ के पद का इस्तेमाल करने का मामला चुनाव आयोग के पास पड़ा हुआ है। राष्ट्रपति ने इस मामले को खुद ही चुनाव आयोग के पास भेजा है।
सूत्रों की मानें तो आयोग ने इस मामले पर भी अपना फैसला ले लिया है। फैसला अभी भी सुरक्षित है क्योंकि इस पर आयोग अपनी राय राष्ट्रपति को देगा क्योंकि उन्होंने ही इस मामले पर ईसी से राय मांगी थी।
मालूम हो कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ पहले से ही लाभ के पद का इस्तेमाल करने का मामला चुनाव आयोग के पास पड़ा हुआ है। राष्ट्रपति ने इस मामले को खुद ही चुनाव आयोग के पास भेजा है।
सूत्रों की मानें तो आयोग ने इस मामले पर भी अपना फैसला ले लिया है। फैसला अभी भी सुरक्षित है क्योंकि इस पर आयोग अपनी राय राष्ट्रपति को देगा क्योंकि उन्होंने ही इस मामले पर ईसी से राय मांगी थी।