फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Elderly woman's eviction plea dismissed; daughter-in-law and granddaughters get relief.

Delhi NCR News: बुजुर्ग महिला की बेदखली याचिका खारिज, बहू और पोतियों को मिली राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jun 2026 09:08 PM IST
विज्ञापन
-जिला मजिस्ट्रेट ने कहा-वरिष्ठ नागरिक कानून का उपयोग मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं, 60 दिन में अपील का अधिकार
विज्ञापन




संवाद न्यूज एजेंसी


पूर्वी दिल्ली।
शकरपुर खास स्थित संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में जिला मजिस्ट्रेट ने बुजुर्ग महिला द्वारा दायर बेदखली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007 के तहत दायर की गई थी, जिसमें महिला ने अपने बेटे, बहू और दो पोतियों को मकान से बेदखल करने की मांग की थी। मामले में वादी जमना देवी ने आरोप लगाया था कि पति की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजपाल, बहू सुशीला देवी और पोतियां काजल व राखी उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं और संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाती हैं। उन्होंने यह भी बचाया कि परिवार के सदस्यों के व्यवहार के कारण उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी और किराये से होने वाली आय भी प्रभावित हो गई है।




प्रतिवादी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाया गया मामला तथ्यों पर आधारित नहीं है। उनका कहना था कि संपत्ति उनका वैवाहिक निवास है और उन्हें वहां रहने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। मामले की सुनवाई के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों का अध्ययन करते हुए, आदेश में कहा गया कि उपलब्ध तथ्यों से यह प्रतीत होता कि वादी और उनके बेटे के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं है तथा याचिका बहू और पोतियों को संपत्ति से हटाने के उद्देश्य से दायर की गई है। आदेश में यह भी उल्लेख किया कि संबंधित संपत्ति में पर्याप्त कमरे मौजूद हैं और वादी के पास रहने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। साथ ही, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन भी मिल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed