{"_id":"614304778ebc3e21370758ce","slug":"ed-raids-premises-linked-to-activist-harsh-mander-in-delhi-on-money-laundering-charges","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के ठिकानों पर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली: मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के ठिकानों पर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला
Thu, 16 Sep 2021 02:33 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Thu, 16 Sep 2021 02:33 PM IST
सार
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने यह छापा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के चलते डाला है।
विज्ञापन
हर्ष मंदर (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पूर्व आईएएस अधिकारी और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के नई दिल्ली स्थित घर और दफ्तर पर छापे मारे। ईडी की कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब मंदर अपनी पत्नी के साथ जर्मनी गए हुए हैं।
विज्ञापन
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, दक्षिण दिल्ली के अधचिनी, वसंत कुंज और महरौली स्थित कम से कम तीन परिसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग निषेध कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए हैं। सूत्रों ने बताया कि टीम उनसे जुड़े दो गैर सरकारी संगठनों के वित्तीय एवं बैंकिंग दस्तावेजों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से फरवरी में सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (सीएसई) के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। यह सभी संस्थान मंदर चलाते हैं और इसके निदेशक भी हैं। मंदेर ने कई पुस्तक लिखी हैं और सामाजिक कार्यों के अलावा वह सामाजिक न्याय और मानवाधिकार जैसे विषयों पर समाचार पत्रों में संपादकीय भी लिखते हैं।
विज्ञापन
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रजिस्ट्रार की शिकायत पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 83 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये मामले सीएसई द्वारा दक्षिण दिल्ली में स्थापित ‘उम्मीद अमन घर’ और ‘खुशी रेनबो होम’ से जुड़े हैं।