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डूसू चुनाव : राजधानी में विजय जुलूस निकालने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Sep 2025 06:51 PM IST
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बुधवार को डूसू चुनाव परिणामों के बाद उम्मीदवारों और छात्र संगठनों को राजधानी में कहीं भी विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। हालांकि, यदि चुनाव संतोषजनक व्यवस्था के साथ नहीं होते तो कोर्ट डूसू के पदाधिकारियों के कामकाज को रोक सकता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों और नागरिक प्रशासन को निर्देश दिया कि वे डूसू चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संभव और अनुमत कदम उठाएं। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि चुनाव के दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन न हो। यह निर्णय डूसू चुनाव के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है, ताकि छात्रों और प्रशासन के बीच किसी भी तरह का तनाव या अव्यवस्था न हो।
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