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यौन शोषण करने वाली मां को कोर्ट ने भेजा समन

Wed, 18 Nov 2015 11:07 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2015 11:07 PM IST
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DU girl molested by mother, court sends summon

आपको पढ़कर शायद यकीन ना हो लेकिन ये सच है कि अब एक बेटी अपनी मां के संरक्षण में भी सुरक्षित नहीं कही जा सकती है। क्योंकि दिल्ली के हाईकोर्ट में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक बेटी ने अपनी मां के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। लंबे समय से अपनी मां की हवस का शिकार बनी डीयू की छात्रा ने आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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डीयू में पढ़ने वाली इस छात्रा ने अपनी मां को यौन शोषण का आरोपी बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने छात्रा के माता-पिता को अगली सुनवाई में कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है।
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छात्रा ने पिता पर भी मां का साथ देने का आरोप लगाया है। छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी मां उसे जबरदस्ती बुरी तरह छूती है।

छात्रा को बुरी तरह छूती थी मां और उसके कपड़े भी फाड़ देती थी

DU girl molested by mother, court sends summon

छात्रा की शिकायत के अनुसार उसके माता-पिता उसे घर में कई दिन तक कैद रखते हैं और उसे कॉलेज के किसी कार्यक्रम में भाग भी नहीं लेने देते। छात्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि जब भी उसकी मां को उसपर गुस्सा आता है तो वो छात्रा का यौन शोषण करती है और उसके कपड़े भी फाड़ देती है।

अपनी मां द्वारा सताई जा रही इस छात्रा का केस, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 12 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। हालांकि हमारे न्याय प्रणाली में मां को घरेलू हिंसा या यौन शोषण का आरोपी नहीं बना सकते हैं। इसी को लेकर कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष से सवाल भी किया।

इस पर छात्रा की काउंसेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में संभावना जताई है। इसके साथ ही छात्रा की काउंसेल ने कहा कि घरेलू हिंसा मानवाधिकार के दायरे में आता है। कोर्ट ने ये भी पाया कि इस केस में पिता भी शामिल है और इसलिए ये केस डीवी एक्ट के अधीन आएगा।

मां को भेजा कोर्ट ने नोटिस

DU girl molested by mother, court sends summon

हालांकि मां को केस आरोपी बनाने पर छात्रा के वकील ने जिरह करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के ही एक केस कुसुमलता शर्मा बनाम राज्य की याद दिलाई। इस केस का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि महिला संबंधी को भी आरोपी बनाया जा सकता है।

वकील की दलीलों को मानते हूए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि घरेलू हिंसा कानून का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को किसी भी तरह के रिश्तेदारों ‌द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से बचाना है। ये आदेश देते हुए कोर्ट ने छात्रा के माता-पिता को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया है।

(साभारः डेलीमेल)

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