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डीएल कैंसल हुआ तो एक साल नहीं चला सकेंगे वाहन
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Sun, 07 Feb 2016 08:46 PM IST
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रोड रूल्स का पालन न करने वालों को अब परिवहन विभाग की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डीएल कैंसल होने पर एक साल तक वाहन नहीं चला सकेंगे।
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दूसरे डीएल के लिए एक साल बाद ही आवेदन कर सकेंगे। इसकेलिए उनको कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। अब एक्सीडेंट करकेभागना भी संभव नहीं होगा।
परिवहन विभाग ने सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या को कम करने की तैयारी शुरू कर दी है। सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की मौत होती है।
इनमें से ज्यादातर गलत ड्राइविंग के कारण मारे जाते हैं। परिवहन विभाग ने अब गलत ड्राइविंग करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
एआरटीओ केपी गुप्ता ने बताया कि दो बार गलत ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर डीएल कैंसल कर दिया जाएगा। डीएल कैंसल होने पर दोबारा एक साल तक आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
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एक साल बाद दोबारा आवेदन हो सकेगा, लेकिन इसकेलिए उनको दो कड़ी परीक्षा देनी होंगी। दोनों परीक्षाओं को पास करने और दोबारा नियम न तोड़ने का शपथपत्र देना होगा। इसकेबाद ही दूसरा डीएल जारी किया जा सकेगा।
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अब चकमा देना नहीं होगा आसान
डीएल कैंसल हो जाने पर कोई भी वाहन चालक देशभर में कहीं से भी दूसरा डीएल नहीं बनवा सकेगा। यदि वह गलत नाम-पते के आधार पर किसी दूसरे जनपद-राज्य से डीएल बनवाने का प्रयास करेगा तो कंप्यूटर की पकड़ में आ जाएगा।
थंब इंप्रेशन से ही कंप्यूटर उक्त व्यक्ति को पकड़ लेगा और उसके पूर्व में तोड़े गए सड़क नियमों और डीएल के सस्पेंड-कैंसल होने की सूचना स्क्रीन पर आ जाएगी।