{"_id":"5dcf76db8ebc3e54df138dd9","slug":"divyang-and-80-cross-voters-will-be-able-to-vote-through-postal-ballot","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिव्यांग और 80 पार के वोटर कर सकेंगे पोस्टल बैलट से मतदान, पहली बार मिल रही यह सुविधा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिव्यांग और 80 पार के वोटर कर सकेंगे पोस्टल बैलट से मतदान, पहली बार मिल रही यह सुविधा
Sat, 16 Nov 2019 09:41 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 16 Nov 2019 09:41 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों व 80 पार आयु वाले बुजुर्गों को वोट के लिए मतदान केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली बार उन्हें पोस्टल बैलट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। इसके अलावा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम भी शुरु किया जा चुका है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह के मुताबिक इस चुनाव में पहली बार दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलट के जरिये मतदान की सुविधा दी जाएगी। इससे दोनों वर्ग के मतदाताओं को वोटिंग के दौरान बूथ तक पहुंचने में शारीरिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि दिव्यांग वोटर अपने नाम के आगे मार्क करवा लें ताकि उन्हें पोस्टल बैलट की सुविधा मिल सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 सितंबर तक मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1,45,05,034 हो गई है। आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है। मतदाता अपने विवरण में संशोधन के लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन
एक जनवरी, 2020 तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जा सकते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदकों को फॉर्म संख्या छह भरना होगा। मतदाता सूची में अपने नाम का सत्यापन 7738299899 पर एपिक नंबर भेज कर सकते हैं। मतदाताओं की अंतिम सूची छह जनवरी 2020 को जारी की जाएगी।
विज्ञापन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह के मुताबिक इस चुनाव में पहली बार दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलट के जरिये मतदान की सुविधा दी जाएगी। इससे दोनों वर्ग के मतदाताओं को वोटिंग के दौरान बूथ तक पहुंचने में शारीरिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि दिव्यांग वोटर अपने नाम के आगे मार्क करवा लें ताकि उन्हें पोस्टल बैलट की सुविधा मिल सके।
विज्ञापन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 सितंबर तक मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1,45,05,034 हो गई है। आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है। मतदाता अपने विवरण में संशोधन के लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन
एक जनवरी, 2020 तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जा सकते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदकों को फॉर्म संख्या छह भरना होगा। मतदाता सूची में अपने नाम का सत्यापन 7738299899 पर एपिक नंबर भेज कर सकते हैं। मतदाताओं की अंतिम सूची छह जनवरी 2020 को जारी की जाएगी।
विवरण में संशोधन के लिए जरूरी फॉर्म
नाम या कोई विवरण ठीक करवाने के लिए फॉर्म-आठ
उसी विधानसभा में शिफ्ट होने पर फॉर्म-आठ
मौत या किसी अन्य कारण से सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-सात
अन्य विधानसभा में शिफ्ट होने पर फॉर्म सात भरे ताकि मतदाता का नाम सूची से काट दिया जाए
दिल्ली में 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता
कुल मतदाता 1,45,05,034
पुरुष 79,66,099
महिलाएं 65,38,225
थर्ड जेंडर 710
सर्विस वोटर 11418
दिव्यांग 44057
बेघर 7000
ओवरसीज 423
80+ 1,82,829
नाम या कोई विवरण ठीक करवाने के लिए फॉर्म-आठ
उसी विधानसभा में शिफ्ट होने पर फॉर्म-आठ
मौत या किसी अन्य कारण से सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-सात
अन्य विधानसभा में शिफ्ट होने पर फॉर्म सात भरे ताकि मतदाता का नाम सूची से काट दिया जाए
दिल्ली में 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता
कुल मतदाता 1,45,05,034
पुरुष 79,66,099
महिलाएं 65,38,225
थर्ड जेंडर 710
सर्विस वोटर 11418
दिव्यांग 44057
बेघर 7000
ओवरसीज 423
80+ 1,82,829