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10 सितंबर तक करें जिले में नुकसान का दावा

Tue, 29 Aug 2017 07:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Tue, 29 Aug 2017 07:15 PM IST
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department can claim for damage copensation till 10th september
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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम मामले में प्रदेश में भड़की हिंसा के बाद मंगलवार को जिला प्रशासन की बैठक हुई। अध्यक्षता उपायुक्त समीरपाल सरों ने की। बैठक में उच्च न्यायालय द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए जारी किए आदेश के बारे में बताया।   

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जिला उपायुक्त समीरपाल सरों ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के निर्णय के बाद आगजनी की वजह से किसी भी विभाग के अंतर्गत संपत्ति नुकसान पहुंचा है तो 10 सितंबर तक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर नोडल अधिकारी को दें ताकि जांच कर पूर्ण ब्यौरा भरा जा सकें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस, हुडा, नगर निगम, औद्योगिक संगठन, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एचपीसीसी, अडानी, रेलवे, डीएमआरसी, बीएसएनएल, एनएचएआई, आईओसी समेत अन्य विभाग नुकसान का दावा प्रपत्र भरकर जमा करा सकते हैं। इस दौरान 11 अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया।  
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इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त जितेंद्र दहिया, बड़खल एसडीएम रीगन कुमार, बल्लभगढ़ एसडीएम प्रताप सिंह, नगराधीश सतबीर मान, हुडा के संपदा अधिकारी महावीर प्रसाद, रोडवेज महाप्रबंधक राजीव नागपाल, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मुकेश सोलंकी, वन अधिकारी रंजीता, जिला राजस्व अधिकारी पीडी शर्मा, जिला सिविल सर्जन डॉ गुलशन अरोड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. मनोज कौशिक, नगर निगम के मुख्य अभियंता डीआर भास्कर, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता राहुल सिंह, एफआईए के पूर्व प्रधान नवदीप चावला और सचिव कर्नल शैलेंद्र कपूर आदि मौजूद रहे। 

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