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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Demand for contempt action for broadcasting video of Kejriwal's court arguments

Delhi NCR News: केजरीवाल की अदालती बहस के वीडियो प्रसारित करने पर अवमानना कार्रवाई की मांग

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 08:37 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की अदालती बहस के वीडियो को प्रसारित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेताओं और एक पत्रकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की हाईकोर्ट से मांग की गई है। अधिवक्ता वैभव सिंह ने जनहित याचिका दायर कर अदालत की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई है। यह मामला सुनवाई से न्यायमूर्ति शर्मा के खुद को अलग करने की मांग वाली अर्जी पर केजरीवाल द्वारा दी गई जिरह से जुड़ा है। केजरीवाल और पत्रकार के अलावा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ-साथ संजीव झा, पुरनदीप साहनी, जरनैल सिंह, मुकेश अहलावत और विनय मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में उक्त वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की भी मांग की गई है।

इस मामले में बुधवार को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर सकती है। अधिवक्ता वैभव सिंह ने इससे पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने एक शिकायत दर्ज करा कर केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर और सोची-समझी साजिश के तहत इस अदालत की छवि खराब करने, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अदालत की यह रिकॉर्डिंग एक्स, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और विभिन्न समाचार चैनलों पर फैलाई गईं।
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