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Sharjeel Imam: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को दी जमानत, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप

Fri, 30 Sep 2022 12:18 PM IST
विजय पुंडीर एनआई, नई दिल्ली
एनआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 30 Sep 2022 12:18 PM IST
सार

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद शरजील इमाम को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत दे दी है।

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Delhis Saket court granted bail to Sharjeel Imam
शरजील इमाम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

विस्तार

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद शरजील इमाम को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि इमाम, अपने कथित भड़काऊ भाषणों के लिए देशद्रोह के आरोपों का भी सामना कर रहे है, जनवरी 2020 में उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया था।
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आरोप है कि इमाम हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के पीछे कथित मास्टरमाइंड है। जेएनयू के पूर्व छात्र और इस्लामवादी शारजील इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
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