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Sharjeel Imam: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को दी जमानत, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप
Fri, 30 Sep 2022 12:18 PM IST
विजय पुंडीर
एनआई, नई दिल्ली
एनआई, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 30 Sep 2022 12:18 PM IST
सार
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद शरजील इमाम को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत दे दी है।
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शरजील इमाम (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
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विस्तार
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद शरजील इमाम को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि इमाम, अपने कथित भड़काऊ भाषणों के लिए देशद्रोह के आरोपों का भी सामना कर रहे है, जनवरी 2020 में उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया था।
आरोप है कि इमाम हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के पीछे कथित मास्टरमाइंड है। जेएनयू के पूर्व छात्र और इस्लामवादी शारजील इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
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आरोप है कि इमाम हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के पीछे कथित मास्टरमाइंड है। जेएनयू के पूर्व छात्र और इस्लामवादी शारजील इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
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Delhi's Saket Court grants bail to Sharjeel Imam in a case lodged against him for allegedly making inflammatory speeches at Jamia during anti-CAA-NRC protest in 2019.
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) September 30, 2022