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दिल्ली: पानी के बकाया बिल पर छूट योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ाया
Thu, 01 Oct 2020 04:33 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Thu, 01 Oct 2020 04:33 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बकाया बिल पर छूट योजना को आगामी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।उक्त फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया है। इससे राजधानी के करीब साढ़े चार लाख उपभोक्ताओं लाभ मिलने का अनुमान है।इस योजना से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो 31 मार्च 2019 तक बकाया बिल को जमा नहीं कर पाए थे।
दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि महामारी के कारण दिल्ली की जनता पर काफी असर पड़ा है। इसको देखते हुए केजरीवाल सरकार ने पानी के बिल पर छूट की स्कीम को आगामी 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में इस स्कीम के बढ़ने से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो किसी कारण से अभी तक अपने बिल का भुगतान नहीं कर सके थे।
चड्ढा ने बताया कि इस योजना के तहत घरेलू और व्यवसायिक ग्राहकों को लेट पेमेंट सरचार्ज पर भी 100 फ़ीसदी की छूट मिलेगी। वहीं, बिल की मूल राशि पर मिलने वाली छूट निगम द्वारा हाउस टैक्स के लिए बनाई गई कॉलोनी की श्रेणी पर निर्भर है। इसके तहत ई, एफ, जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों को 31 मार्च 2019 तक के बिल में 100 फ़ीसदी छूट दी जाएगी।
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वहीं, डी श्रेणी में आने वाली कॉलोनियों के निवासियों को बिल में 75 फ़ीसदी की छूट मिलेगी। इसके अलावा सी श्रेणी की कॉलोनियों को 50 फ़ीसदी और ए और बी श्रेणी की कॉलोनियों को 25 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक श्रेणी की कॉलोनी के लिए 31 दिसंबर 2020 तक लेट पेमेंट सरचार्ज पूरी तरह से माफ है।
जिन उपभोक्ताओं ने योजना की शुरुआत के बाद पानी के मीटर को लगाया है उन्हें जोनल रिवेन्यू कार्यालय में आवेदन देना होगा। इसमें उपभोक्ताओं को अपना नाम, पता, के. नंबर और मीटर संबंधी दस्तावेजों को जमा कराना होगा। वहीं, जिन उपभोक्ताओं के पास दिल्ली जल बोर्ड का एक्टिव मीटर नहीं है वे जल बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर मौजूदा डीलर से भी मीटर को लगवा सकते हैं।
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दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि महामारी के कारण दिल्ली की जनता पर काफी असर पड़ा है। इसको देखते हुए केजरीवाल सरकार ने पानी के बिल पर छूट की स्कीम को आगामी 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में इस स्कीम के बढ़ने से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो किसी कारण से अभी तक अपने बिल का भुगतान नहीं कर सके थे।
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चड्ढा ने बताया कि इस योजना के तहत घरेलू और व्यवसायिक ग्राहकों को लेट पेमेंट सरचार्ज पर भी 100 फ़ीसदी की छूट मिलेगी। वहीं, बिल की मूल राशि पर मिलने वाली छूट निगम द्वारा हाउस टैक्स के लिए बनाई गई कॉलोनी की श्रेणी पर निर्भर है। इसके तहत ई, एफ, जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों को 31 मार्च 2019 तक के बिल में 100 फ़ीसदी छूट दी जाएगी।
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वहीं, डी श्रेणी में आने वाली कॉलोनियों के निवासियों को बिल में 75 फ़ीसदी की छूट मिलेगी। इसके अलावा सी श्रेणी की कॉलोनियों को 50 फ़ीसदी और ए और बी श्रेणी की कॉलोनियों को 25 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक श्रेणी की कॉलोनी के लिए 31 दिसंबर 2020 तक लेट पेमेंट सरचार्ज पूरी तरह से माफ है।
जिन उपभोक्ताओं ने योजना की शुरुआत के बाद पानी के मीटर को लगाया है उन्हें जोनल रिवेन्यू कार्यालय में आवेदन देना होगा। इसमें उपभोक्ताओं को अपना नाम, पता, के. नंबर और मीटर संबंधी दस्तावेजों को जमा कराना होगा। वहीं, जिन उपभोक्ताओं के पास दिल्ली जल बोर्ड का एक्टिव मीटर नहीं है वे जल बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर मौजूदा डीलर से भी मीटर को लगवा सकते हैं।