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दिल्ली हिंसाः सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा सरकार और पुलिस से जवाब

Mon, 16 Mar 2020 12:40 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 16 Mar 2020 12:40 PM IST
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Delhi Violence high court seek reply from centre state police in plea to preserve cctv footage
दिल्ली हिंसा (फाइल फोटो) - फोटो : जी पॉल

दिल्ली हिंसा से जुड़े एक केस की सुनवाई करते हुए सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर मांग की गई है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के निर्देश सरकारों को दिए जाएं।

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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने अधिकारियों को सोमवार को नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च के लिए निर्धारित कर दी।
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यह याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दायर की है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि दिल्ली पुलिस को दंगा प्रभावित इलाकों के 23 फरवरी से लेकर एक मार्च तक के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही इसमें मौके से साक्ष्य जुटाए बिना मलबा साफ नहीं करने का भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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याचिका में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और एसआईटी के गठन का अनुरोध किया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शामिल किया जाये।

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