फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi riots Order to frame charges against five people

दिल्ली दंगा: पांच लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश, कोर्ट ने कहा-मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य

Sat, 13 May 2023 05:55 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 13 May 2023 05:55 PM IST
सार

अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कह कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि वे दंगे करने वाली भीड़ में शामिल थे।

विज्ञापन
Delhi riots Order to frame charges against five people
दिल्ली दंगा (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कह कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि वे दंगे करने वाली भीड़ में शामिल थे। यह मामला आरिफ, मोहम्मद फैसल, अब्दुल सत्तार, तनवीर अली और हुनैन के खिलाफ है, जिन पर 24 फरवरी को लोगों पर हमला करने, पथराव करने और तोड़फोड़ और आगजनी करने के अलावा भजनपुरा पेट्रोल पंप में आग लगाने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है। 

विज्ञापन


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा इस प्रकार, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया यह स्थापित करते हैं कि यहां सभी पांच आरोपी व्यक्ति इस भीड़ के सदस्य थे, जो भजनपुरा पेट्रोल पंप के साथ-साथ सेवा पर सार्वजनिक व्यक्तियों के साथ बर्बरता, आगजनी, हमले में शामिल थे। आरोपियों ने यमुना विहार सड़क और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग किया।

विज्ञापन


अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगे), 148 (दंगे, घातक हथियार से लैस), 152 (दंगा दबाने पर लोक सेवक पर हमला करना या बाधा डालना) और 186 (बाधा डालना) के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed