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दिल्ली दंगा: छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा दिल्ली पुलिस से जवाब
Wed, 11 May 2022 05:36 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 11 May 2022 05:36 PM IST
सार
गुलफिशा फातिमा ने सत्र न्यायालय के 16 मार्च के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। फातिमा के साथ ही सत्र न्यायालय ने मामले के एक अन्य आरोपी तसलीम अहमद की भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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दिल्ली दंगा (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली दंगा 2020 की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए फातिमा की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने सत्र न्यायालय के जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई तय करते हुए फातिमा से कहा कि हमें आप पर जो आरोप लगाए गए हैं उसका अध्ययन करना होगा। फातिमा के वकील ने अदालत में कहा कि उन्हें जमानत दी जाए क्योंकि वह दो साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।
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गुलफिशा फातिमा ने सत्र न्यायालय के 16 मार्च के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। फातिमा के साथ ही सत्र न्यायालय ने मामले के एक अन्य आरोपी तसलीम अहमद की भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए फातिमा की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने सत्र न्यायालय के जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है।
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अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई तय करते हुए फातिमा से कहा कि हमें आप पर जो आरोप लगाए गए हैं उसका अध्ययन करना होगा। फातिमा के वकील ने अदालत में कहा कि उन्हें जमानत दी जाए क्योंकि वह दो साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।
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गुलफिशा फातिमा ने सत्र न्यायालय के 16 मार्च के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। फातिमा के साथ ही सत्र न्यायालय ने मामले के एक अन्य आरोपी तसलीम अहमद की भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।