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दिल्ली दंगों मामला: ताहिर हुसैन समेत दोषियों को सामाजिक-आर्थिक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
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सजा पर बहस 27 जुलाई तक स्थगित
संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन व अन्य आरोपियों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सजा पर बहस 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है।
इससे पहले 13 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में दोषी ठहराया था। नाजिम, कासिम व अनस को भी हत्या, दंगा, अपहरण व सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने जैसी धाराओं में दोषी करार दिया गया।
फॉरेंसिक टीम ने 28 फरवरी 2020 को खजूरी खास में ताहिर हुसैन की इमारत से पत्थर, ईंटें, गुलेल, पेट्रोल बम बनाने की बोतलें व अन्य सामग्री बरामद की थी। अदालत ने कहा कि इस भवन का इस्तेमाल दंगाइयों ने पत्थरबाजी व पेट्रोल बम फेंकने के लिए किया गया। कोर्ट ने सभी दोषियों के वकीलों को 27 जुलाई तक हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन व अन्य आरोपियों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सजा पर बहस 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है।
इससे पहले 13 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में दोषी ठहराया था। नाजिम, कासिम व अनस को भी हत्या, दंगा, अपहरण व सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने जैसी धाराओं में दोषी करार दिया गया।
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फॉरेंसिक टीम ने 28 फरवरी 2020 को खजूरी खास में ताहिर हुसैन की इमारत से पत्थर, ईंटें, गुलेल, पेट्रोल बम बनाने की बोतलें व अन्य सामग्री बरामद की थी। अदालत ने कहा कि इस भवन का इस्तेमाल दंगाइयों ने पत्थरबाजी व पेट्रोल बम फेंकने के लिए किया गया। कोर्ट ने सभी दोषियों के वकीलों को 27 जुलाई तक हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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