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दिल्ली दंगा: तीन मामलों में सात आरोपियों के खिलाफ अभियोग तय, अदालत ने कहा- मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य
Fri, 01 Oct 2021 05:51 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 01 Oct 2021 05:51 PM IST
सार
अदालत ने आरोपियों से पूछा कि उनके खिलाफ धारा 147, 148, 149, 427, 436, 380, 454, 307, 392, 394 व 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा क्या वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं। आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए मुकदमा लड़ने का तर्क रखा।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अदालत ने पिछले साल राजधानी को हिला देने वाले उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में दंगा, गैरकानूनी रूप ये एकत्रित होने वकई अन्य आरोपों में सात लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आरोपी इमराम उर्फ मॉडल, इमरान, दिनेश यादव उर्फ मिशेल, बाबू उर्फ साहिल, संदीप उर्फ मोगली टिंकू और संदीप भाटी के खिलाफ अभियोग तय करते हुए अभियोजन पक्ष को उनके खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
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अदालत ने आरोपियों से पूछा कि उनके खिलाफ धारा 147, 148, 149, 427, 436, 380, 454, 307, 392, 394 व 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा क्या वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं। आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए मुकदमा लड़ने का तर्क रखा। इस मामले में गोली लगने से एक व्यक्ति के गंभीर चोट आई थी। एक अन्य मामले में एक दुकान में लूटपाट करने का आरोप है।
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अदालत ने कहा पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आरोपी किसी न किसी प्रकार से दंगो के मामलों में लिप्त रहे है। उन्होंने भीड़ में शामिल होकर लूटपाट व दंगा किया। इतना ही नहीं कानून व्यवस्था में लगी पुलिस पर भी पथराव कर सरकारी काम में बाधा पंहुचाई।