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दिल्ली दंगा: कोर्ट ने हत्या के सात आरोपियों को जमानत दी, गवाही के बाद भी सामने नहीं आए गंभीर सबूत
Tue, 07 Mar 2023 04:22 AM IST
आकाश दुबे
एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Tue, 07 Mar 2023 04:22 AM IST
सार
न्यायाधीश ने कहा मुकदमे के खत्मे तक आवेदकों को सलाखों के पीछे रखना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि मुख्य गवाहों के परीक्षण के बावजूद उनके खिलाफ कोई गंभीर सबूत सामने नहीं आया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हत्या के सात आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि मुख्य गवाहों के बयानों के बावजूद उनके खिलाफ कोई गंभीर सबूत सामने नहीं आया है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला 26 फरवरी 2020 को गोकलपुर में जौहरीपुर जल बोर्ड पुलिया के पास दंगों के दौरान अमीर अली की कथित हत्या के मामले में प्रिंस, सुमित चौधरी, संदीप, पंकज शर्मा, टिंकू, विवेक पंचाल और हिमांशु की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।
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न्यायाधीश ने कहा, 'मुकदमे के खत्मे तक आवेदकों को सलाखों के पीछे रखना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि मुख्य गवाहों के परीक्षण के बावजूद उनके खिलाफ कोई गंभीर सबूत सामने नहीं आया है। इसलिए, सभी जमानत आवेदनों को स्वीकार किया जाता है और अभियुक्तों या याचिकाकर्ताओं को उनके व्यक्तिगत मुचलके और 30,000 रुपये के जमानती मुचलके पर जमानत दी जाती है'।
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