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आप विधायक सोमनाथ भारती पर नोएडा में एफआईआर दर्ज, महिला एंकर को गाली देने का आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
Updated Thu, 22 Nov 2018 06:54 AM IST
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सोमनाथ भारती
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आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ नोएडा के महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक टीवी चैनल की महिला एंकर ने भारती पर लाइव डिबेट के दौरान गाली गलौच और अपमानित करने का आरोप लगाया है।
महिला थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस महिला एंकर का बयान जल्द दर्ज करेगी। इस लाइव डिबेट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है।
पुलिस के अनुसार, भारती मंगलवार को सेक्टर-57 के एक मीडिया चैनल के लाइव डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। वसंत कुंज, दिल्ली निवासी रंझना अंकित द्विवेदी इसकी एंकर थीं।
रंझना का आरोप है कि जब भारती से लाइव डिबेट में जनता से जुड़ा सवाल किया तो वे उन्हें गालियां देने लगे। उन्हें भाजपा का दलाल कहते हुए अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया।
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महिला थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस महिला एंकर का बयान जल्द दर्ज करेगी। इस लाइव डिबेट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है।
पुलिस के अनुसार, भारती मंगलवार को सेक्टर-57 के एक मीडिया चैनल के लाइव डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। वसंत कुंज, दिल्ली निवासी रंझना अंकित द्विवेदी इसकी एंकर थीं।
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रंझना का आरोप है कि जब भारती से लाइव डिबेट में जनता से जुड़ा सवाल किया तो वे उन्हें गालियां देने लगे। उन्हें भाजपा का दलाल कहते हुए अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया।
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उन्होंने चैनल को बंद कराने की धमकी तक दी। विधायक की इस कार्यशैली से उनके सम्मान को ठेस पहुंची है और अपमानित हुई हैं। उन्होंने महिला थाने में पुलिस को डिबेट के दौरान रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज भी सौंपी है।
एसएसपी डॉ. अजयपाल शर्मा ने बताया कि रंझना की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसकी जांच की जा रही है। इससे संबंधित सारे तथ्य कोर्ट में पेश किए जाएंगे।
अधिकतम तीन साल सजा व जुर्माने का प्रावधान
भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और 509 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धारा 504 यानी अपमानित करने में अधिकतम दो वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। वहीं, धारा 509 यानी महिला की लज्जा को अपमानित करने में अधिकतम तीन वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये दोनों धाराएं जमानती हैं।
एसएसपी डॉ. अजयपाल शर्मा ने बताया कि रंझना की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसकी जांच की जा रही है। इससे संबंधित सारे तथ्य कोर्ट में पेश किए जाएंगे।
अधिकतम तीन साल सजा व जुर्माने का प्रावधान
भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और 509 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धारा 504 यानी अपमानित करने में अधिकतम दो वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। वहीं, धारा 509 यानी महिला की लज्जा को अपमानित करने में अधिकतम तीन वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये दोनों धाराएं जमानती हैं।