दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 794 डीएल जब्त
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राजधानी में अब 794 चालक अगले तीन महीने तक किसी तरह का वाहन नहीं चला सकेंगे। यातायात नियमों को तोड़ने पर इनके ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से मंगलवार से शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत इन लोगों पर कार्रवाई की गई है। इतने बड़े स्तर पर लाइसेंस जब्त कर ट्रैफिक पुलिस ने इतिहास रच दिया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशों के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार से एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत कई ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ-साथ तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जाता है।
इनमें शराब व नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाने, वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, निर्धारित सीमा से अधिक वाहन चलाने, लाल बत्ती जंप करना और माल ढुलाई वाहनों में यात्रियों को ले जाना शामिल है। अगर दूसरी बार चालान हुआ तो चालान राशि कई गुना हो जाएगी।
तीन महीने तक ये लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस के पास रहेंगे
विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) मुक्तेश चंदर के अनुसार मंगलवार को चलाए गए अभियान के तहत शाम पांच बजे तक 794 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए गए। लाल बत्ती जंप करने पर 368, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर 66, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 287, व्यावसायिक वाहनों में सवारियां ले जाने पर 57 और शराब पीकर वाहन चलाने पर 5 लोगों के लाइसेंस जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 43 वाहनों को भी जब्त किया गया है।
विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि अगर चालक और पीछे बैठी सवार बिना हेल्मेट पकड़े गए तो उनका 100 रुपये का चालान होगा। साथ में उनको दो घंटे तक सड़क सुरक्षा का शिक्षण और काउंसलिंग दी जाएगी। सीट बेल्ट नहीं बांधकर गाड़ी चलाने पर भी काउंसलिंग कराई जाएगी।
दिल्ली ट्रैफिक अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए हैं वह उस सर्किल ऑफिस (ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफिस) में जमा करा दिए जाएंगे जिस सर्किल में उनका चालान किया गया है। तीन महीने बाद चालान की कॉपी दिखाकर वह अपना लाइसेंस ले सकते हैं। तीन महीने तक ये लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस के पास रहेंगे। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस परिवहन विभाग को भी इन लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने के लिए लिखेगी।